इंदौर में 12 से 16 अप्रैल तक 5 दिवसीय कोरोना कर्फ्यू, जाने क्या रहेगा खुला और बंद

इंदौर

इंदौर, आकाश धोलपुरे। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में कोरोना (Corona) के बढ़ते प्रभाव के चलते 19 अप्रैल तक लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है। इसी बीच रविवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह  (Indore Collector) ने एक आदेश जारी कर ये साफ कर दिया 12 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक 5 दिवसीय कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) रहेगा। इसमें धारा 144 के तहत कुछ प्रतिबंध रहेगें जिनका पालन करना सभी को जरूरी है यदि ऐसा नही हुआ प्रतिबंध तोड़ने वालो पर कार्रवाई की जाएगी।

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इसके तहत मास्क को ठीक ढंग से पहनकर बाहर निकलने के साथ ही निर्धारित आयु वर्ग के लोगो को वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी मापदंड को कलेक्टर के आदेश में प्रमुखता से रखा गया है ताकि आम आदमी और उनका परिवार सुरक्षित रहे। इधर, कोरोना कर्फ्यू का उल्लेख कर 12 से 16 अप्रैल के 5 दिवसीय प्रतिबंधो में शामिल इलाको का भी आदेश जिक्र किया गया है। जिसके तहत इंदौर जिले सभी नगरीय निकाय, महू कन्टोनमेंट क्षेत्र, रंगवासा क्षेत्र में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान और सभी शासकीय अशासकीय कार्यालय पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। जहां कोरोना कर्फ्यू के चलते अत्यावश्यक कार्य होने पर ही मास्क ठीक ढंग से लगाकर बाहर निकला जा सकेगा।


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Pooja Khodani

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