जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- पंचायत सचिवों के तबादलों पर रोक

जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने छिंदवाड़ा (Chhindwara) के पंचायत सचिवों (Panchayat Secretaries) को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने 4 पंचायत सचिवों के तबादलों पर रोक लगा दी है।वही हाईकोर्ट ने राज्य शासन (State Government), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छिंदवाड़ा और जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति (General administration committee) को नोटिस (Notice) जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।

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दरअसल, यह याचिका छिंदवाड़ा जिले में कार्यरत पंचायत सचिव सविता ठाकुर, शिवशंकर कोलारे, संजीव सूर्यवंशी और जगदीश सहारे द्वारा दायर की गई है।इसमें कहा गया है कि 18 दिसंबर, 2020 को उनका तबादला जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में किया गया था। जबकी तबादले के लिए दोनों जनपद पंचायतों की सामान्य प्रशासकीय समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके बाद जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) द्वारा तबादला (Transfer) किया जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नही।


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Pooja Khodani

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