Fri, Dec 26, 2025

सीएम शिवराज ने बुलाई अहम बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश, पुलिसकर्मियों की छुटियां निरस्त

Written by:Pooja Khodani
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सीएम शिवराज ने बुलाई अहम बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश, पुलिसकर्मियों की छुटियां निरस्त

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।Khargone Violence. खरगोन की घटना के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज 10 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई।  इसमें सीएस, डीजीपी, एसीएस होम, एडीजी इंटेलीजेंस, पीएस मुख्यमंत्री, ओएसडी मुख्यमंत्री योगेश चौधरी सहित संबंधित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे।बैठक में सीएम शिवराज ने अधिकारियों को बड़े निर्देश दिए।इधर, खरगोन में आज भी कर्फ्यू जारी है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, वही आज मंगलवार को होने वाली परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है।

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दरअसल, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उच्च अधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के पश्वात मीडिया से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में दंगाइयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही जारी है। सीएम ने बैठक में बताया कि खरगोन में अब तक 95 दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई है। वीडियो से दंगाइयों को चिन्हित किया गया है। खरगोन में 4 आईपीएस, 15 डीएसपी सहित आरएएफ की कंपनी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

खास बात ये है कि सोमवार को भी सीएम शिवराज सिंह ने बैठक की थी और कई बड़े निर्देश दिए थे।वही सीएम शिवराज ने खरगोन सहित मालवा निमाड़ में घटनाओं के बाद आज सुबह भी पुलिस और गृह विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी । इधर, गृह विभाग ने आगामी त्यौहारों को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी है।इसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा था कि संपूर्ण प्रदेश में रामनवमी अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाई गई, लेकिन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्यप्रदेश की धरती पर दंगाइयों का कोई स्थान नहीं है। दंगाई चिन्हित कर लिए गए हैं।

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सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कार्रवाई का मतलब केवल जेल भेजना नहीं है। जिन्होंने पत्थर चलाए और संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है, उनको दंडित किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति हो या निजी संपत्ति, जितना भी नुकसान हुआ है, उतनी वसूली दंगाइयों से की जाएगी। मध्यप्रदेश में लोक और निजी संपत्ति के नुकसान का निवारण और नुकसान की वसूली अधिनियम पारित किया है। हम क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन कर रहे हैं। नुकसान का आकलन कर, वसूली की जाएगी। साथ ही ऐसा कठोरतम दंड दिया जाएगा, जो उदाहरण बन जाए। किसी भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा।