भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सोमवार 20 दिसंबर 2021 से मध्य प्रदेश विधानसभा (MP Assembly 2021) का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र (Winter session) शुरु होने जा रहा है, जो 24 दिसम्बर 2021 तक चलेगा। इस पांच दिवसीय सत्र में सदन की कुल 05 बैठकें होगी, जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक एवं वित्तीय कार्य संपादित किये जायेंगे। यह पन्द्रहवीं विधान सभा का यह दशम् सत्र होगा।पंचायत चुनाव के बीच होने जा रहे इस सत्र में हंगामे के आसार है। कांग्रेस महंगाई, रोजगार समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जहां आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, वही आज शाम बीजेपी-कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होना है।
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मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामा होने के आसार है।कांग्रेस (MP Congress) पंचायत चुनाव, पेट्रोल-डीजल, महंगाई, खाद की कमी, गांवों में अघोषित कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, रोजगार के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरेगी। वहीं भ्रष्टाचार और जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम से जुड़े कई प्रश्न भी पूछे गए हैं।सत्र से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ (Kamalnath) ने आज शाम श्यामला हिल्स स्थित आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और इसमें सदस्यों को अलग-अलग मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी।
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वही दूसरी तरफ बीजेपी (MP BJP) ने विपक्ष के वार पर पलटवार करने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास (CM House) पर आज रविवार शाम को बुलाई गई है। इसमें सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों पर सरकार (MP Government) का पक्ष सदस्यों द्वारा दमदारी के साथ रखने की कार्ययोजना बनाई जाएगी। इस दौरान BJP अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और प्रदेश सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा और शिवराज कैबिनेट के सभी सदस्य भी मौजूद रहेंगे। साथ ही विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर तथ्यों के साथ आक्रामक जवाब दिया जाएगा।रविवार को विधायक दल की बैठक में कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
सोमवार से धारा 144 लागू
मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र सोमवार 20 दिसम्बर से 24 दिसम्बर 2021 के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुलिस आयुक्त, भोपाल मकरंद देऊस्कर ने विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।यह आदेश 20 दिसम्बर से 24 दिसम्बर, 2021 तक प्रातःकाल 6.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक मार्ग, क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा। यह आदेश डयूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
ये रहेंगे प्रतिबंध
- इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में पुतलादहन, धरना, आन्दोलन नहीं करेगा।
- यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा।
- विधानसभा भवन के आसपास विभिन्न, संगठनों एवं राजनैतिक दलों द्वारा प्रदर्शन एवं जुलूस विधानसभा सत्र काल की कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न होने के दृष्टिगत प्रतिबंधित रहेंगे।
- इन आयोजनों में कोई व्यक्ति किसी जुलूस प्रदर्शन में नहीं भाग लेगा और न जुलूस, प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें कोई सभा आयोजित करेगा।
- कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य धारदार हथियार साथ लेकर नहीं चलेगा। इन क्षेत्रों में 5 या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
- सत्रावधि के दौरान विधान सभा परिसर के 5 किलो मीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रेक्टर, ट्राली, डम्फर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, टूक्का, बैल गाडी इत्यादि के आवागमन पर भी पूर्णतः प्रवेश निषेध रहेगा।
- कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान उद्योग एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो।
- प्रतिबंधात्मक आदेश पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल मार्ग, स्लाटर हाउस रोड, मैदामिल से बोर्ड आफिस चौराहा झरनेश्वर मंदिर चौराहा से ठण्डी सड़क से 74 बंगले के सबसे ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा, नवीन विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन एवं राजभवन की ओर जाने वाले समस्त मार्ग, विधायक विश्राम गृह के सामने वाला रोड क्षेत्रों में लागू रहेगा।