भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां नगरीय निकाय चुनाव (MP urban body elections) का मुद्दा न्यायालय में अटका हुआ था। वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग (State election commission) द्वारा बुधवार को उप निर्वाचन (MP Councilor by-election) के कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जारी घोषित कार्यक्रम के मुताबिक MP by-election में पार्षदों की voting 6 मार्च को होगी। वही मतगणना सुबह 9 मार्च 2022 को 9:00 बजे से शुरू की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद का कहना है कि निर्वाचन की सूचना 11 फरवरी को जारी की जाएगी। उसके बाद नामांकन पत्र जमा होने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन-नाम निर्देशन पत्र 11 फरवरी 2022 से लिए जाएंगे। वहीं पार्षद पदों पर नाम जमा करने की अंतिम तारीख 18 फरवरी 2022 घोषित की गई है। वहीं अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
उम्मीदवारों को अपने नाम के साथ एक शपथ पत्र भी आयोग को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही साथ उम्मीदवारों को अपनी चल अचल संपत्ति सहित देनदारी और शैक्षणिक योग्यता सहित आपराधिक मामले की जानकारी भी राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करानी होगी। 18 फरवरी 2022 को निर्देशन पत्र दोपहर 3:00 बजे तक लिए जा सकेंगे।
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कार्यक्रम के मुताबिक 21 फरवरी को पार्षदों द्वारा नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 21 फरवरी रखी गई है जबकि 21 फरवरी को ही उम्मीदवारों को निर्वाचन चिन्हों का आवंटन भी किया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर दी है। मतदान 6 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराए जाएंगे। इसके लिए EVM प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 मार्च को की जाएगी। इसके लिए मतगणना सुबह 9:00 बजे से शुरू होगी।
ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से करवाया जाएगा। इस मामले में बीएस जामोद ने निर्वाचन की सूचना जारी होने के बाद सारी प्रक्रिया ऑनलाइन एप्लीकेशन आईईएमएस के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जहां पार्षदों को चुनाव होना है संबंधित नगर निकाय में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है।
जिन नगरीय निकायों में पार्षदों का चुनाव होना है उसमें नगर पालिका परिषद राधौगढ़ विजयपुर के वार्ड क्रमांक 13, नगर परिषद चिचोली के वार्ड 1, नगर परिषद छनेरा के वार्ड 6, नगर पालिका परिषद नेपानगर के वार्ड 14, नगर पालिका परिषद बड़वानी के वार्ड 13, नगर परिषद खेतिया के वार्ड 11, नगर परिषद अजंड के वार्ड 7, नगर पालिका परिषद मनावर के वार्ड 12, नगर परिषद लखनादौन के वार्ड 6, नगर परिषद निवास के वार्ड 14 15, नगर पालिका परिषद नेपानगर के वार्ड 14, नगर परिषद मंडलेश्वर के वार्ड 10 और 12, नगर पालिका परिषद सेंधवा के 23-13-9, नगर पालिका धर्मपुरी के वार्ड 3, नगर परिषद जोबट के वार्ड 13, नगर पालिका परिषद बिजुरी के वार्ड 1 और नगर पालिका परिषद पांढुर्णा के वार्ड क्रमांक 12 में निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।