पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा को लेकर HC का बड़ा फैसला, राज्य शासन पर लगा 30 हजार रुपए का जुर्माना

Kashish Trivedi
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MP High Court

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट (MP High court) ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने टीटी नगर (TT Nagar) में लगाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह (Former CM Arjun singh) की प्रतिमा को हटाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राज्य शासन और नगर निगम भोपाल पर ₹30000 का जुर्माना भी लगाया है।

जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा गया कि राजधानी भोपाल के टीटी नगर में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा तत्काल रुप से हटाई जाए। इसके साथ ही साथ ₹20000 जहां कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा करने होंगे। वहीं ₹10000 जनहित याचिकाकर्ताओं को मिलेंगे। जुर्माना राशि 30 दिन के अंदर भुगतान करना अनिवार्य होगा।

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प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सतीश वर्मा ने इस मामले में अपना पक्ष रखा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी गई है। इस वाले 18 जुलाई 2013 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में साफ कहा था कि मनमानी प्रतिमाएं हटाई जाए।

वही भोपाल के टीटी नगर चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाए जाने की वजह से सड़क और सार्वजनिक सौ का दुरुपयोग होने संबंधी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद उसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और सार्वजनिक चौक का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके बाद अब हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।


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