MP : किसानों को 4 साल बाद भी नहीं हुआ बकाए का भुगतान, हाई कोर्ट सख्त, 25 हजार रुपए जुर्माने के साथ लगाई कड़ी फटकार

Kashish Trivedi
Published on -

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने एक बार फिर से सख्ती अपनाई है। राज्य सरकार पर एक तरफ जहां 25 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) लगाया गया है। वहीं किसानों को गेहूं खरीदी के बकाए पैसे का भुगतान नहीं करने के मामले में कड़ी फटकार भी लगाई गई है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन के कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार एक तरफ तो खुद को किसान हितेषी बता रही है। वही 3 साल से किसानों से जुड़े मुद्दे पर जवाब तक पेश नहीं कर पाई है।

जानकारी के मुताबिक साल 2018 में सरकार द्वारा गेहूं खरीदी की गई थी। हालांकि उसका भुगतान अब तक किसानों को नहीं किया गया है। जिस पर अब न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने सरकार पर 25000 रूपए का जुर्माना लगा दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जुर्माने की राशि जवाब पेश नहीं करने वाले दोषी अधिकारी से 10 दिन के भीतर वसूली जाएगी और उसे हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा कराया जाएगा।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi