MP News : किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, मंत्री ने कर्ज वसूली पर कही बड़ी बात, इनको मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों (MP Farmers) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल खरीफ 2020 (kharif 2020) और रबी 2020-21 (rabi 2020-21) की फसल बीमा राशि (crop insurannce) किसानों के खाते में पहुंच गई है। हालांकि किसान इन राशियों को निकालने में असमर्थता जता रहे हैं। अब इस मामले में मंत्री अरविंद सिंह भदोरिया (arvind bhadauriya) का बड़ा बयान सामने आया है।

जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश में फसल बीमा की 7618 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में भेजी गई है। बीमा कंपनी द्वारा खाते में जमा की गई। राशि को किसान निकालने में असमर्थ हैं। वही कहा जा रहा है कि बैंक बीमा की राशि से कर्ज वसूली भी कर रहे हैं। बीमा कंपनी ऐसे किसानों से भी राशि वसूली कर रही है। जो लगातार नियमित रूप से भुगतान करते आ रहे हैं। वही अल्पावधि कृषि ऋण चुकाने की अंतिम तारीख भी घोषित कर दी गई है। उससे पहले किसानों को ऋण चुकाना होगा।

अरविंद सिंह भदौरिया का कहना है कि डिफाल्टर किसानों से ही वसूली की जाएगी। बाकी अन्य किसी किसानों से कर्ज वसूली के लिए सहमति जरूरी होगी। किसी भी किसान से बीमा कंपनी जबरन की वसूली नहीं कर सकेगी। साथ ही नियम के अनुसार बिना सहमति के फसल बीमा की राशि से ऋण का समायोजन नहीं किया जा सकेगा। मंत्री भदौरिया का कहना है कि वे किसानों के हित करने वाली सरकार है। किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

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खरीफ 2020 की फसल जो प्रभावित हुई थी उसके लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था। जिसके बाद बीमा पोर्टल को खोल दिया गया। किसानों का पंजीयन कराया गया था। इसके साथ ही साथ बैंकों की शाखाएं खुलवा राशि जमा कराई गई थी। अन्य किसानों को परेशान करने वाली किसी बात को अमान्य किया जाएगा। हालांकि डिफाल्टर किसानों के कर्ज की वसूली फसल बीमा की राशि सही होगी।

मध्यप्रदेश में 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा 4.5 हज़ार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराई जाती है। खरीफ और रबी फसल के लिए अवधि समय के अनुसार दिए जाते हैं। जिसमें 75% राशि के रूप में जबकि 25 फीसद सामग्री के रूप में किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। वही खरीफ सीजन 28 मार्च तक रबी सीजन के लिए किसानों को अल्पावधि ऋण 15 जून तक चुकाना होते हैं।

वही जो किसान डिफॉल्टर की शैली में आते हैं और उनके द्वारा ऋण नहीं चुकाया जाता है उनके लिए फसल बीमा की राशि से ऋण का भुगतान किया जा रहा है।  बता दें कि किसानों को फसल के लिए ही उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए किसानों को अनिवार्य रूप से फसल का बीमा कराया जाना चाहिए जिसके बाद प्राकृतिक आपदा क्विज है यदि फसल प्रभावित होती है तो किसानों को बीमा राशि से फसलों की बर्बादी की भरपाई की जा सके।


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