MP News: गाड़ी की ब्लैक हेडलाइट के नाम पर वसूले गए रुपये, SP ने पहले आदेश दिया, फिर निरस्त किया, जानें क्या है पूरा मामला 

प्रदेश में एसपी की अनुमति ने गाड़ी की ब्लैक हेडलाइट के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है। वाहन चालकों से करीब 500 रुपए चार्ज वसूले गए हैं।

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MP News: हाल ही में सीएम मोहन यादव ने अवैध वसूली को रोकने के लिए चेक पोस्ट को बंद करने का आदेश जारी किया था। साथ ही प्रदेश में यातायात को कुशल बनाने के लिए कई तैयारियां भी चल रही हैं।  इसी बीच मैहर में गाड़ी की ब्लैक हेडलाइट के नाम पर वसूली का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है इसमें पुलिस अधीक्षक की अनुमति भी शामिल है। मैहर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल ने पहले रेडियम रिफलेक्टर और ब्लैक हेडलाइट पर चार्ज वसूलने की अनुमति दी थी। लेकिन बाद में आदेश को निरस्त दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक वाहन चालकों से फिटनेस ऑफ रिफलेक्शन सेंट्रल मोटर व्हीकल रुल्स 1989 के तहत रेडियम  रिफलेक्टर और ब्लैक हेडलाइट के नाम करीब 500 रुपये चार्ज वसूला गए है।

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दरअसल, 2 जुलाई 2024 को मैहर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल ने  रेडियम टेप लाइन, रेडियम रिफलेक्टर और वाहनों की हेड लाइट ब्लैक करने से संबंधित एक आदेश जारी किया था। जिसमें उन्होनें कहा, “आवेदक धीरेन्द्र सिंह राजावत, बिरला नगर हजीरा ग्वालियर समक्ष में उपस्थिति होकर एक लिखित आवेदन पस्तुत कर जिले में वाहनों पर रेडियम रिफलेक्टर, रेडियम टेप लाइन और वाहनों की हेड लाइट ब्लैक करने संबंधित कार्य करने की अनुमति चाही है।” जिसे कुछ शर्तों के साथ मंजूर भी किया गया।

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एसपी ने वाहन पुलिस चेकिंग के दौरान उक्त कार्यों की अनुमति प्रदान की थी। रेडियम रिफलेक्टर, रेडियम टेप लाइन और वाहनों की हेड लाइट ब्लैक को बाध्य नहीं करने और चार्ज न वसूलने का आदेश भी दिया है। हालांकि यह उन्होनें इन कार्यों की अनुमति सिर्फ एक महीने के लिए अभियान के रूप में दी है। बाद में अनुमति को निरस्त करने का आदेश भी जारी किया था।

आदेश (1)

एसपी अग्रवाल ने 18 जुलाई को दूसरा आदेश जारी किया। जिसके जरिए उन्होनें 2 जुलाई के आदेश को निरस्त कर दिया। उन्होनें नोटिस में कहा, “कुछ सोशल मीडिया समूह में प्रचलित सूचनाओं की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन माना जा रहा है। इसलिए 2 जुलाई को जारी आदेश द्वारा दी गई अनुमति निरस्त की जाती है।”

 


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Manisha Kumari Pandey

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