MP News: महिला पुलिस थाने को लेकर PHQ का बड़ा फैसला, गाइडलाइन जारी

Kashish Trivedi
Published on -
PHQ

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में पुलिस मुख्यालय (PHQ) द्वारा महिला थानों (mahila thana) के लिए एक सर्कुलर (circular) जारी किया गया है। दरअसल प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से महिला थाने स्थापित किए गए हैं। वहीं महिला थाने में 15 तरह के मामले दर्ज किए जा सकेंगे। पुलिस मुख्यालय (PHQ) की तरफ से  सर्कुलर जारी हुई है। सर्कुलर सभी महिला थानों पर लागू किया जाएगा।

इतना ही नहीं नए आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा महिला थानों की पुलिस की ड्यूटी को भी लेकर सर्कुलर जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के दौरे के कानून व्यवस्था में डीएसपी महिला अपराध की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।

 पंचायत चुनाव पर आई बड़ी अपडेट, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की तारीख बदली

नए सर्कुलर के मुताबिक 15 के मामले महिला थाना में दर्ज किए जा सकेंगे। जिसमें बालात्कार बालात्कार के साथ हत्या बलात्कार के प्रयास सहित पोक्सो एक्ट के तहत आने वाले समस्त अपराध के केस महिला थाना में दर्ज किए जा सकेंगे। इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न, छेड़छाड़ तक, Harrasent, पीछा करना आदि मामले के केस भी महिला थाना में दर्ज कराए जा सकेंगे।

वही मानव अपहरण, एसिड अटैक या उसके कोशिश सम्बंधित सहित दहेज हत्या के केस भी महिला पुलिस थाना में दर्ज कराए जा सकेंगे। साथ ही अनैतिक व्यवहार अधिनियम, पति या पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता पूर्ण व्यवहार सहित दहेज अधिनियम महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने या प्रयास करने जैसे मामले केवीकेएस महिला थाना में रिकॉर्ड किए जा सकेंगे। वही भ्रूण हत्या धारा 312 से 318, बाल विवाह, मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम सहित घरेलू हिंसा अधिनियम से जुड़े मामले महिला थाने में दर्ज किए जाएंगे।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News