मप्र पंचायत चुनाव: उम्मीदवारों को लेकर ये निर्देश जारी, अधिकारियों को सौंपे दायित्व, कमेटी गठित

पंचायत चुनाव 2021

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मप्र पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election 2021) का रास्ता साफ हो गया है। 4 दिन बाद 14 दिसंबर 2021 को आरक्षण होगा, इसके पहले पहले चरण में होने वाले चुनावों के मद्देनजर जिले स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। भिंड में निर्वाचन सेल का गठन,कटनी में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को दायित्व और पन्ना में नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के लिए निर्देश दिए गए है। वही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्टैण्डिंग कमेटी का गठन का गठन भी एक के बाद एक जिलों में होना शुरु हो गया है।वही आरक्षित वर्ग के पदों से निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें नाम निर्देशन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन के साथ विद्युत विभाग का नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (MP East Zone Electricity Distribution Company) के कार्यपालन यंत्री को नामांकन स्थल पर कर्मचारियों को तैनात कर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। इससे सभी अभ्यर्थियों को समय पर नो-ड्यूज प्रमाण पत्र मिल सकेगा और अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से वंचित नहीं होंगे।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)