मप्र पंचायत चुनाव: आयोग ने जारी किए निर्देश, सीधे प्रस्ताव ना भेजें, मेडिकल बोर्ड गठित

पंचायत चुनावों

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए अबतक 2 लाख 15 हजार 35 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है और संवीक्षा के बाद 23 दिसंबर तक उम्मीदवारी से नाम वापस लिए जा सकेंगे।राज्य निर्वाचन आयोग ने निविदा, स्वीकृति एवं क्रय की अनुमति के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए है और कहा है कि जिला अधिकारी निविदा स्वीकृति या क्रय के प्रस्ताव सीधे न भेजे पंचायत अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका पुस्तिका सभी जिला कलेक्टरों को उपलब्ध करवा दी गई है।इधर, बालाघाट में सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है और कटनी में आज बुधवार 22 दिसम्बर को जनपद मुख्यालयों पर EVM मशीनों का दूसरा रेण्डमाईजेशन और कमीशनिंग कार्य किया जाएगा।

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राज्य निर्वाचन आयोग सचिव बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि पंचायत चुनाव 2021 में प्रथम और द्वितीय चरण के लिए 23 दिसंबर को अपरान्ह 3 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापस लिए जा सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के तत्काल बाद से 23 दिसंबर को अपरान्ह 3 बजे तक कार्यालयीन समय में कभी भी अभ्यर्थिता से नाम वापस ले सकता है। पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिये ऑनलाइन नाम-निर्देशन नामक अभ्यर्थी के लिये मार्गदर्शिका पुस्तिका का शासकीय केन्द्रीय मुद्रा भोपाल के माध्यम से जिले के समस्त कलेक्टरों को उपलब्ध कराई गई है। पुस्तिका का मूल्य 10 रूपये निर्धारित किया गया है। पुस्तिका जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य को ही विक्रय की जाना है। आवश्यकतानुसार ऑनलाइन नाम-निर्देशन पुस्तिका संबंधित रिटर्निग ऑफीसरों से खरीदी जा सकती है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)