भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य शासन ने शाला त्यागी बच्चों को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य शासन ने इन छात्रों की पढ़ाई को दोबारा से जारी रखने के निर्देश दिए है, इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया, जो छात्रों की मैपिंग करेंगे और उनकी शिक्षा पूर्ण करने में मदद करेंगे।
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राज्य शासन ने शाला त्यागने वाले ऐसे बच्चे, जिनके अभिभावक में से कोई एक या दोनों की मृत्यु मार्च 2020 के बाद हुई है की शिक्षा निरंतर रखने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने इस कार्य के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।सभी नोडल अधिकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 25 जून 2021 को जारी आदेश का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
इसके तहत जो विद्यार्थी अभिभावक की मृत्यु के कारण किसी अन्य स्थान पर जाकर शिक्षा पूरी करना चाहते हैं उनके स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित किए जाएंगे। विद्यार्थियों के हित में सभी नोडल अधिकारी शाला त्यागी विद्यार्थियों को उन्हीं स्कूलों में वापस प्रवेश दिलाने का प्रयास करेंगे जहाँ अभिभावक की मृत्यु के पहले वे पढ़ते थे।शाला त्यागी वे बच्चे माने जायेंगे जो नियमित रूप से 30 दिनों से शाला से अनुपस्थित रहे, जिन्होंने शालाओं में कभी प्रवेश ही नहीं लिया, शाला में एक बार प्रवेश लेने के बाद 8 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा ग्रहण नहीं की और 14 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे विद्यार्थी, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तो नहीं आते हैं परंतु अभिभावक की मृत्यु के कारण जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है।
सभी जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यार्थियों की मैपिंग करते हुए और उनके शाला त्यागी होने के कारणों का विश्लेषण करते हुए उनकी शिक्षा पूरी कराएंगे।कोविड काल में अभिभावक की मृत्यु होने पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई निरंतर रखने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना में व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन की नियमित समीक्षा करने के लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है। सभी नोडल अधिकारी इस पोर्टल पर शाला त्यागी बच्चों की पढ़ाई की निरंतरता के बारे में जानकारी अपडेट करेंगे।
शाला त्यागी बच्चों की पढ़ाई निरंतर रखने के निर्देश जारी
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— School Education Department, MP (@schooledump) July 21, 2022