MP School: शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा फैसला

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश स्कूल (MP School) शिक्षा विभाग (Education Department) राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार (inder singh parmar) ने स्कूल शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों के हित में बड़ा फैसला किया है। आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate appointment) के नियमों को संशोधित करने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए लंबित प्रकरण का त्वरित निराकरण किया जाए।

दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश के दिवंगत शिक्षक और कर्मचारी के आश्रितों अनुकंपा नियुक्ति नियमों में शिथिलीकरण को लेकर बैठक की थी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जिसके मुताबिक शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षक और कर्मचारी के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की सीटीईटी परीक्षा (CTET Exam) या मध्य प्रदेश सरकार या किसी राज्य सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

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ऐसे लोगों की परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर उन्हें प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही मंत्री परमार ने कहा कि एक अन्य निर्णय लिया है। निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक एवं नियमित शासकीय शिक्षक और कर्मचारी के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक बनाया जा सकेगा। प्रयोगशाला शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा द्वारा चयन की प्रक्रिया को भी हटा दिया गया है।

इसके लिए रिक्त पदों पर नियमों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। बता दें कि प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का होना अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही उनके वेतन भी प्राथमिक शिक्षा के वेतन के सामान ही हैं।इंदर सिंह परमार ने कहा की अनुकंपा नियुक्ति के लिए लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक है। जिसके लिए नियमों में शिथिलीकरण किया गया है। इस निर्णय से संभाग और जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण का तुरंत निराकरण किया जा सकेगा।

बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 2014 से अनुकंपा नियुक्ति के 62 मामले है। जिसमें 20 सामान्य, 31 अन्य पिछड़ा वर्ग और 10 मामले अनुसूचित जाति की है। जिसके लिए दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को तीन विकल्प दिए जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें इन तीन विकल्पों में एक का चुनाव करना होगा। इससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के मामले बढ़ने पर लोक शिक्षण संचालनालय कि आयुक्त जयश्री कियावत ने भी नाराजगी जाहिर की थी।


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