MP School : अब 11 सितंबर तक कर सकते है आवेदन, इन छात्रों को नहीं मिलेगा मौका

emrs admission 2022-23

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के स्कूली छात्रों के लिए काम की खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) के शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Child Education Act) के अंतर्गत अशासकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए 11 सितम्बर तक  आवेदन कर सकते है। सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिये वह आवेदक पात्र नही होगा जिसने सत्र 2021-22 की ऑनलाइन लॉटरी के माध्‍यम से आवंटित स्‍कूल (School) में प्रवेश ले लिया है।

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्‍तर्गत 2009 अन्‍तर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान मान्‍यता प्राप्‍त अशासकीय स्‍कूलों में 11 सितम्बर 2021 तक ऑनलाइन नि:शुल्‍क प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन मांगे गए है।सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक और अभिभावक को यह स्‍पष्‍ट अवगत कराया जाता है कि सत्र 2020-21 में बच्‍चें को आवंटित कक्षा नोशनल(Notional) होगी, अर्थात्‍ प्रवेशित बच्‍चा वास्‍तविक रूप से सत्र 2021-22 में प्रवेश की अगली कक्षा में पढेगा ।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)