भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के स्कूली छात्रों के लिए काम की खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) के शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Child Education Act) के अंतर्गत अशासकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए 11 सितम्बर तक आवेदन कर सकते है। सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिये वह आवेदक पात्र नही होगा जिसने सत्र 2021-22 की ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवंटित स्कूल (School) में प्रवेश ले लिया है।
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत 2009 अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में 11 सितम्बर 2021 तक ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन मांगे गए है।सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक और अभिभावक को यह स्पष्ट अवगत कराया जाता है कि सत्र 2020-21 में बच्चें को आवंटित कक्षा नोशनल(Notional) होगी, अर्थात् प्रवेशित बच्चा वास्तविक रूप से सत्र 2021-22 में प्रवेश की अगली कक्षा में पढेगा ।
इसके साथ ही पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार के लिए विकल्प 01 से 11 सितम्बर तक उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 2 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र में सत्यापन कर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराने का कार्य 2 सितम्बर 2021 से 13 सितम्बर 2021 तक किया जायेगा। रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचित करने का कार्य 16 सितम्बर 2021 को किया जायेगा।
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दरअसल, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया दिनांक 01 सितम्बर 2021 से प्रारंभ की गई है। उक्त प्रवेश प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सीटों का आबंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है। सत्र 2020-21 हेतु आवेदक की आयु की गणना दिनांक 16 जून 2020 की स्थिति में की जावेगी।
आवेदक द्वारा उसके ग्राम, वार्ड, पडोस तथा विस्तारित पडोस के अशासकीय शाला में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज किया जाना है। इसके पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना है। सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों से अशासकीय स्कूलों में सीटों का आवंटन,आवेदन की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन किये जाने के पश्चात मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन केन्द्र पर जाकर सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन नही कराये जाने पर आवेदन स्वंत: निरस्त हो जायेगा।
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