MP : नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, 15 दिन में पूरा करें सर्वे का काम, अवैध बिल्डिंगों पर होगी कार्रवाई

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में एक बार फिर से सरकार गलत तरीके से बनी बिल्डिंगों (illegal building) को लेकर सचेत हो गई है। दरअसल इसके लिए सर्वे (Illegal building survey) का काम शुरू कर दिया गया है। बिना परमिशन-नक्शे वाली बिल्डिंग का सर्वे शुरू किया गया है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग (Urban administration Department) द्वारा 15 दिन का समय दिया गया है।

15 दिन के भीतर मध्यप्रदेश में ऐसी बिल्डिंगों का पता लगाया जाएगा। जिसे गलत तरीके से निर्मित किया गया हो। वही विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका, नगर परिषद सीएमओ को लेटर लिखकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विकास विभाग के कमिश्नर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं।

आदेश में 20 सितंबर तक नगर निगम कमिश्नर नगर पालिका नगर परिषद सीएमओ को डिटेल रिपोर्ट देने को कहा गया हैं। वहीं हर महीने की 7 तारीख को बिल्डिंग से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा पत्र में कहा गया है कि ऐसी बिल्डिंग का सर्वे किया जाए जो बहुमंजिला है और बिना नीति नियम और कायदे के निर्मित हुए हैं।

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बता दें कि मध्य प्रदेश में बीते 4 महीनों में आगजनी की दो बड़ी घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। इंदौर के रेजिडेंशियल बिल्डिंग सहित जबलपुर के निजी अस्पताल में आगजनी की घटना में 15 से अधिक जानें गई है। इसके अलावा भोपाल में हर दिन आगजनी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिसके कारण सरकार द्वारा प्रोविजनल फायर एनओसी जारी करना बंद कर दिया गया है। वही बिल्डिंगों की जांच की जा रही है। ऐसे बिल्डिंग जो निर्धारित मापदंड और पैमाने पर खरे नहीं उतरेंगे और अवैध तरीके से जिनका निर्माण हुआ है। सरकार ऐसे बिल्डिंगों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी।

इसके अलावा सरकार द्वारा एनओसी पर भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रोविजनल फायर एनओसी बंद किया जा रहा है। वहीं अब बिल्डिंग बनने और फायर सेफ्टी जांचने के लिए टेंपरेरी एनओसी बिल्डिंग को उपलब्ध कराई जाएगी। टेंपरेरी एनओसी 1 साल के भीतर देने के प्रावधान है। टेंपरेरी NOC तब दी आती जब निकाय द्वारा फायर सेफ्टी के सारे पैमाने की जांच पूरी की जा सके। वही प्रोविजनल एनओसी बिल्डिंग परमिशन मालिकाना हक से ही जरूरी दस्तावेज आदि उपलब्ध कराने के बाद जारी की जाएगी।


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