भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Government) जहरीली शराब और उससे हुई मौतों को लेकर सतर्क हो गई है। गृह विभाग (MP Home Department) द्वारा विष अधिनियम 1999 (केंद्रीय क़ानून) तथा उसके तहत मप्र सरकार द्वारा अधिसूचित विष नियम 2014 का सख़्ती से पालन कराने के निर्देश समस्त कलेक्टर्स (Collectors) और एसपी (SP) को जारी किए गए हैं।इस संबंध में गृह विभाग, मप्र शासन ने आदेश जारी किया है।
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दरअसल, बीते दिनों मध्य प्रदेश में अवेध शराब निर्माण में औद्योगिक, अन्य प्रयोजनों में इस्तेमाल होने वाले मेथानोल तथा अन्य विषैले रसायन आदि के उपयोग से शराब विषैली हो जाने से जन हानि हुई थीं।इसमे खास तौर पर मुरैना, उज्जैन और मंदसौर में ज़हरीली शराब में मेथानोल की मात्रा पायी गई थी। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावर्ती रोकने के तारतम्य में राज्य शासन (MP Government) द्वारा अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं।