भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। पंचायत चुनाव (Panchayat Election) से पहले मध्यप्रदेश के पंचायत राज संचालनालय (Directorate of Panchayat Raj) के एक आदेश से विवाद खड़ा हो गया। इस आदेश में पंचायतों से बकाया बिजली बिल जमा कराने की बात कहीं गई है। इसके बाद बिजली वितरण कंपनी (Power distribution company) ने 500 के करीब ग्राम पंचायतों को नोटिस (Notice) जारी कर बिजली बिल जमा करने को कहा है।
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इस नोटिस के बाद सरपंचों (Sarpanch) में आक्रोश है। सरपंच एकता कल्याण संघ ने कृषि मंत्री कमल पटेल को ज्ञापन सौंपकर इसका निराकरण जल्द से जल्द करने की मांग की है।दरअसल, पूरा मामला मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सीहोर जिले (Sehore District) का है, जहां बिजली वितरण कंपनी ने 497 ग्राम पंचायतों को बिजली बिल (electricity bill) सहित नोटिस जारी किया है और जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करने को कहा है।
बिजली वितरण कंपनी ने यह नोटिस पंचायत राज संचालनालय के 23 जनवरी को जिला पंचायत को जारी एक आदेश के बाद जारी किया है, जिसमें जिले की 497 ग्राम पंचायतों से अब तक का बकाया बिजली बिल जमा कराने की बात कही है।इस नोटिस के बाद ग्राम पंचायत के सरपंचों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। ग्राम पंचायतों में संचालित नल-जल योजना, स्ट्रीट लाइन, गौशाला के बिल भरने के नोटिस जारी किए हैं।जबकी नलजल योजना चालू भी नहीं है, बावजूद उसके नोटिस जारी कर बिल थमाए गए है।
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पंचायतों में इतनी कर वसूली नहीं होती है कि प्रधान या सचिव यह बिल जमा कर सके, इसलिए इन बिल को पहले की तरह शासन स्तर पर ही जमा कराया जाए। इस संबंध में सरपंच एकता कल्याण संघ (Sarpanch Ekta Kalyan Sangh) ने कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल (Agriculture Minister Kamal Patel) को भी एक ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान करने की मांग की है।
संघ का तर्क है कि शासन से अनुदान स्वरूप प्राप्त राशि का उपयोग विकास कार्यों में होता है, ऐसे में ग्राम पंचायतों के प्रधान व सचिव लाखों रुपये के बिजली बिल जमा करने में असमर्थ है, इसलिए इन्हें शासन स्तर पर ही जमा करवाया जाए।
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गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च (International Women’s Day 8 March ) एवं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून (World Environment Day 5 June) को भी ग्राम सभा की बैठकें करने का फैसला लिया था।इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय (Directorate of Panchayat Raj) द्वारा निर्देश भी जारी कर दिए गये हैं।
जारी निर्देश में कहा गया है कि ग्राम सभाएँ रोटेशन में ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में पृथक-पृथक आयोजित की जाएं। जब ग्राम पंचायत के मुख्यालय के गाँव में ग्राम सभा का आयोजन हो तो सभी ग्रामों के लोग उपस्थित रहें।