भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में शासकीय कामों में लापरवाही बरतने पर अधिकारी-कर्मचारियों पर फिर कार्रवाई की गई है। शहडोल में पंचायत सचिव, सागर में शिक्षक और उपयंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। वही सतना कलेक्टर ने 3 तीन संविदा कर्मियों को दक्षता ठीक नहीं पाये जाने पर संविदा समाप्त करने के निर्देश दिए है।वही बाढ़ के कामों में लापरवाही करने पर तहसीलदार और सीएम हेल्पलाइन में निराकरण में देरी करने मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है।
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शहडोल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (Shahdol CEO) मेहताब सिंह ने सचिव आदित्य तिवारी ग्राम पंचायत सन्नौसी जनपद पंचायत जयसिंहनगर द्वारा रिश्वत लेते पकड़े जाने पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का उल्लघंन होकर म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के तहत सचिव आदित्य तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत जयसिंहनगर में नियत किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
सागर कमिश्नर (Sagar Commissioner) मुकेश कुमार शुक्ला ने विकासखण्ड सागर के तत्कालीन जिला परियोजना समन्वयक हाल में रिछावर शासकीय हाईस्कूल के प्राचार्य यूबीएस गौर को पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, शासकीय कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता एवं कर्तव्यविमुखता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर श्री शुक्ला ने उक्त कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के तहत की है।निलंबन अवधि में गौर का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, टीकमगढ़ नियत किया गया है। निलंबन अवंधि में गौर को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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सागर कमिश्नर मुकेश कुमार शुक्ला ने लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग उपखंड क्रमांक एक के उपयंत्री एन आर श्रीवास्तव को पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता, शासकीय कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता एवं कर्तव्यविमुखता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कमिश्नर श्री शुक्ला ने उक्त कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के तहत की है।निलंबन अवधि में श्रीएन आर श्रीवास्तव का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, जिला निवाड़ी नियत किया गया है। निलंबन अवंधि में श्री एन आर श्रीवास्तव को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
3 संविदाकर्मी बर्खास्त
सतना में संविदा कर्मचारियों (contract employees) के वार्षिक कार्य मूल्यांकन पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना द्वारा तीन संविदा कर्मियों को 50 अंक में से 20 या इससे कम अंक दिये गये हैं। जिनमें अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत सोहावल श्रीमती विभा सिंह, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर जनपद पंचायत मझगवां कमलेश सुमन एवं सहायक मानचित्रकार अनिल कुमार शर्मा शामिल हैं। कलेक्टर (Satna Collector) अजय कटेसरिया ने तीनों कर्मचारियों का कार्य निम्न स्तर एवं अत्यंत खराब प्रदर्शन होने के कारण संविदा समाप्त करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना को दिये गये हैं।
बाढ़ के कामों में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार को नोटिस
चंबल संभाग के कमिश्नर (Commissioner of Chambal Division) आशीष सक्सेना ने बाढ़ के कामों में लापरवाही बरतने पर संयुक्त आयुक्त विकास राजेन्द्र सिंह ने तहसीलदार वीरपुर को 15 दिवस का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का जबाव संतोषजनक प्राप्त न होने पर आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने की लघुशासित अधिरोपित की जायेगी।आरोप है कि तहसीलदार वीरपुर वीरसिंह अवसिया ने मात्र 3 हजार 200 रूपये का प्रकरण 6-4 के तहत बनाया। जबकि अतिवृष्टि से उपयोग में आने वाले कपड़े, बर्तन की हानि हुई। प्रति परिवार को 5 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी गई। जिसमें मकान क्षति का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
सीएम हेल्पलाईन में लापरवाही पर सीईओ को नोटिस
जिला शहरी विकास अभिकरण पन्ना के परियोजना अधिकारी यशवंत शर्मा द्वारा जिले की नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारियेां की सीएम हेल्पलाईन (CM Helpline) पर आमजनता से प्राप्त शिकायतों का समय पर निराकरण न करने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इसमें अजयगढ़, अमानगंज, ककरहटी, गुनौर, पन्ना एवं पवई शामिल हैं। उन्होंने लेख किया है कि सीएम हेल्पलाईन पर लंबित शिकायतों से प्रतीत हेाता है कि आप के द्वारा जानबूझ कर वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इस संबंध में पत्र प्राप्ति के दो दिवस के अन्दर अपना उत्तर समक्ष में प्रेषित करें अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।
मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल ने दो डॉक्टर्स पर की कार्यवाही
मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल (Medical Council of India New Delhi) ने डॉ. इरम एजाज का पंजीयन छ: माह के लिये 10 फरवरी 2022 तक स्टेट मेडिकल रजिस्टर से निलंबित किया है। डॉ. इरम एजाज द्वारा प्रसूता फरहा खान के ऑपरेशन में चूक करने एवं अपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चों पर स्वयं को स्त्री, प्रसूति रोग एवं बाँझपन विशेषज्ञ प्रदर्शित करने पर वे मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम-1987 एवं इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशन-2002 के प्रावधानों की दोषी पाई गई है।
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वही डॉ. शाहिद हसन के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली के पंजीयन को इंडियन मेडिकल रजिस्टर से छ: माह निलंबित करने की अनुशंसा नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली से की है।डॉ. शाहिद हसन मेडिकल कौसिंल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से केवल MBBS के रूप में ही पंजीकृत हैं। डॉ. शाहिद हसन मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल से MBBS, MS.,MRCS, (इंग्लैण्ड) के पंजीयन हुए बिना मध्यप्रदेश राज्य में चिकित्सा व्यवस्था करने एवं अपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चों पर स्वयं को लेप्रोस्कोपिक, जनरल एवं ट्रॉमा सर्जन प्रदर्शित करने पर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 एवं इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशन 2002 के प्रावधानों के दोषी हैं।
ग्वालियर के एक डॉक्टर को चेतावनी
मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल ने डॉ. मनमोहन सिंह यादव, प्राइम हॉस्पिटल, ग्वालियर को चेतावनी दी है कि रोगी या उनके सहायक को रोगी के उपचार अभिलेख 72 घंटे में दिये जाये। एक प्रकरण में शिकायत के आधार पर डॉ. यादव को भविष्य में इंडियन मेडिकल काउंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशंस 2002 की कंडिका क्रमांक 1.3.2. के प्रावधानानुसार रोगी या उनके सहायक को रोगी के उपचार अभिलेख 72 घंटे में देने को कहा है। साथ ही उक्त चेतावनी को डॉ. मनमोहन सिंह यादव के पंजीयन में रिमार्क के रूप में अंकित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।