देवास में लागू हुई धारा 144, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश, 2 माह तक रहेंगे प्रभावशील

देवास, सोमेश उपाध्याय। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के देवास जिले (Dewas District) मे आज जिला कलेक्टर चन्द्रमौलि शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधनात्‍मक आदेश जारी किये है। जिसके बाद गुरूवार 2 अगस्त से आगे दो महीनो के लिए जिले में धारा 144 (Section 144 ) लागू कर दी गई है।

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कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
जारी आदेशानुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्‍त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलुस, रैली, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य पक्ष या डी.जे. अथवा बैण्ड का संचालक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना बैण्‍ड, डी.जे., ध्‍वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा।


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Harpreet Kaur