आदेश की अवहेलना पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, निगमायुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना, 30 दिन में राशि जमा करने के निर्देश

mp HIGH COURT

जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) की एकलपीठ ने जबलपुर नगर निगम आयुक्त पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब उनके खिलाफ अवमानना प्रकरण चलने लगा तो उन्होंने रिव्यू याचिका दायर कर दी। रिव्यू 6 साल बाद दायर की गई, जो नियम के खिलाफ है। लिहाजा जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने इस मत के साथ नगर निगम आयुक्त पर 50 हजार रुपए की कास्ट लगाई है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि यह राशि 30 दिन के भीतर आर्मी सेंटर वेलफेयर फंड में जमा करा दी जाए। दैनिक वेतनभोगी अवधेश बाजपेई की ओर से दायर की गई याचिका में कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में पदस्थ था। लेबर कोर्ट ने 15 जुलाई 2003 से नियमितीकरण का लाभ देने के लिए निर्देश भी दिए थे, लाभ नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।


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Kashish Trivedi

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