सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए बढ़ाया

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने के लिए 21 अगस्त की समय सीमा एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी, जिसमें इस कार्य को अंजाम देने वाली एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग, नोएडा प्राधिकरण और सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित किया गया है कि टावरों को 28 अगस्त को गिराया जाएगा।

दरअसल, शीर्ष अदालत ने मौसम की स्थिति के कारण किसी भी मामूली परेशानी से निपटने के लिए एक सप्ताह (29 अगस्त से 4 सितंबर) की बफर अवधि की भी अनुमति दी।

न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा, ” मौसम की स्थिति के कारण किसी भी मामूली देरी को ध्यान में रखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि 25 अगस्त तक विध्वंस से पहले कुछ काम पूरा करने के मद्देनजर, विध्वंस की तारीख अब 28 अगस्त के साथ सात दिन के बैंडविड्थ की पुष्टि की गई है।”

दरअसल, नोएडा विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को एक स्थिति के मद्देनजर एक रिपोर्ट दायर कर अदालत को रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) से 10 अगस्त को प्राप्त एक पत्र के बारे में सूचित किया था। जिसने इस काम में देरी का ब्यौरा तैयार किया है। यर्ह एडिफिस द्वारा 32 मंजिला इमारतों को सुरक्षित रूप से गिराने के लिए विस्फोटकों से चार्ज करने से संबंधित है।

एनडीए द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए, बेंच ने कहा, “नोएडा, सुपरटेक, सीबीआरआई और एडिफिस सहित सभी पक्ष ऊपर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।”

सीबीआरआई ने कोर्ट को बताया कि एडिफिस और सुपरटेक को स्ट्रक्चरल ऑडिट करने और विध्वंस के बाद ऑडिट करने की भी आवश्यकता थी। कोर्ट ने एनडीए को निर्देश दिया कि वह विध्वंस के दौरान सुरक्षा शर्तें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीबीआरआई और एडिफिस के साथ जुड़ें।

10 अगस्त को रुड़की स्थित सीबीआरआई से इस संबंध में एक पत्र प्राप्त करने के बाद नोएडा प्राधिकरण द्वारा दायर एक स्थिति रिपोर्ट के बाद न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था, जहां कोर्ट ने सुपरटेक, विध्वंस एजेंसी एडिफिस, नोएडा प्राधिकरण और सीबीआरआई को इस समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था।

आपको बता दे, इमारतों को राष्ट्रीय भवन संहिता का उल्लंघन करने के बाद पिछले साल 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दो टावरों- एपेक्स और सेयेन को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। 29 जुलाई को, जब मामले की अंतिम सुनवाई हुई, सीबीआरआई ने शिकायत की कि उसे 70 लाख रूपये की अपनी फीस नहीं मिली है और एडिफिस से विध्वंस पूर्व किए जाने वाले सुरक्षा ऑडिट और परीक्षण विस्फोट के परिणामों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही है।

सुपरटेक आईआरपी ने अदालत को सूचित किया कि सीबीआरआई को फीस का भुगतान कर दिया गया था और एडिफिस को भुगतान की जाने वाली शेष राशि को विध्वंस से पहले वितरित किया जाएगा।

इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2014 में, एमराल्ड कोर्ट अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर इन टावरों के विध्वंस का आदेश दिया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि टावरों के कब्जे वाले क्षेत्र को एक हरा क्षेत्र और इस स्थान पर निर्माण माना जाता था।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और घर खरीदारों (जमा प्लस 12% ब्याज) के लिए मुआवजे का आदेश दिया, जिन्होंने ट्विन टावरों में फ्लैट खरीदे। ट्विन टावरों में फ्लैट बुक करने वाले 633 व्यक्तियों में से लगभग 248 होमबॉयर्स ने जल्दी रिफंड ले लिया, जबकि 133 अन्य को रिफंड मिल रहा है।


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Manuj Bhardwaj

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