नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। डाक विभाग (post office department) ने डाकघर योजनओं (post office plans) से संबंधित नए नियम (new rules) निकाले हैं। जिसमें डाकघर योजनाओं से पैसे निकालने पर TDS में नए दर पर कटौती भी शामिल है। टीडीएस संबंधित नया नियम उन निवेशकों पर लागू होगा जिन निवेशकों (investors) की सभी डाकघर संबंधी योजनाओं के तहत निकासी 20 लाख रुपए से अधिक है। इसी सिलसिले में पीपीएफ (PPF) भी शामिल है। नया नियम जुलाई, 2021 से लागू होना है जिसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194N के तहत अगर कोई निवेशक पिछले तीन वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर रहा है तो उसकी निकासी की राशि से टीडीएस काटा जाएगा।
यदि निवेशक एक वित्त वर्ष में कुल 20 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन एक करोड़ रुपए से कम की निकासी करता है और आईटीआर नहीं भरता है तो निकाली जा रही राशि पर 2 फीसद टीडीएस कटेगा। इसके साथ ही अगर निकासी एक करोड़ रुपए से अधिक है तो निकाली जा रही राशि पर 5 फीसद टीडीएस काटा जाएगा। आईटीआर भरने वाले लोगों को लिए नियम अलग हैं। यदि आईटीआर भरने वाला व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी करता है तो उसे उस राशि पर 2 फीसदी आयकर देना होगा।
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टीडीएस कटने से संबंधित जानकारी, संबंधित पोस्ट ऑफिस खाताधारकों को लिखित रूप से पहुंचाएगा। टीडीएस की कटौती न होने पर पेनाल्टी भी लग सकती है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी टीडीएस कटौती संबंधित कार्य में पोस्ट ऑफिस की मदद तकनीकी तौर पर करता है।