भोपाल। शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है ।राज्य शासन ने सरकारी शिक्षकों के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी है। जिसके तहत शिक्षकों के तबादले अब सीधे आवेदन देने पर नहीं, बल्कि ऑनलाइन आवेदन करने पर ही होंगे। इसका फायदा 25 साल से तबादले का इंतजार कर रहे अध्यापक संवर्ग से शिक्षक बने कर्मचारियों के साथ ही नियमित शिक्षकों को भी मिलेगा। इनकी संख्या प्रदेश में साढ़े तीन लाख से ज्यादा है।
खास बात ये है कि बीस फीसदी से ज्यादा तबादले नही होंगें।साथ ही नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा होगी वही के शिक्षकों के तबादले होंगें।स्थानांतरण आदेश १५ जुलाई तक पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगें, इसके बाद 22 जुलाई तक शिक्षकों को पदभार ग्रहण करना होगा। वही शिक्षकों-अध्यापकों को ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल भी खोल दिया गया है। इसमें शिक्षकों और अध्यापकों के लिए 20 च्वॉइस फिलिंग का विकल्प दिया जाएगा। तबादला नीति में पहले उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो गंभीर रूप से बीमार, विकलांग हैं।
विधायकों को झटका
नई नीति के तहत ऑनलाइन प्रावधान करने से कई विधायकों को तगड़ा झटका लगा है। वजह यह है कि कुछ विधायक यह प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए जोर लगा रहे थे। इसके लिए वे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी से भी मिल चुके थे।लेकिन राज्य शासन ने इसे ऑनलाइन करने के शनिवार देर रात आदेश जारी कर दिए। 22 जून से 31 जुलाई तक की अवधि तक ही ट्रांसफर हाेंगे। इस अवधि में प्रशासनिक आवश्यकता, एवं अन्य आधाराें पर तबादले किए जाएंगे। इसमें पहले अतिशेष शिक्षकों की प्रक्रिया का समाधान किया जाएगा। स्कूल में कनिष्ठ शिक्षक को अतिशेष की श्रेणी में रखा गया है। विभाग ने औसत छात्र संख्या के आधार पर अतिशेष का निर्धारण किया है।
नई नीति के तहत ऐसे होंगें तबादले
नई नीति में ऑन लाइन आवेदन के लिए शिक्षकों के सामने च्वाइस फिलिंग का प्रावधान रखा जाएगा। इसके लिए पाेर्टल पर जिलेवार स्कूलों में खाली पदाें की सूची अपलोड की जाएगी। आवेदक शिक्षक यूनिक आईडी के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिस जिले में जाना चाहते हैं वहां के स्कूलाें काे बताैर च्वाइस देना हाेगा। दाे साल पहले तत्कालीन राज्य सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर का प्रावधान किया था। इसके तहत हाई व हायर सेकंडरी स्कूलाें के शिक्षकाें के तबादले तक कर दिए गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता के कारण प्राइमरी व मिडिल स्कूलाें के शिक्षकाें के तबादले इस प्रक्रिया से नहीं हाे सके थे।लेकिन राज्य सरकार ने फिर से इसे शुरु कर दिया है।
एक पद के लिए अधिक आवेदन आने पर
हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं प्राचार्यों द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए यदि किसी एक पद के लिए एक से अधिक आवेदकों द्वारा आवेदन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दसवीं व बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में शत-प्रतिशत परिणाम लाने वाले स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ये रहेंगी प्राथमिकताएं
1. महिला वर्ग- स्वयं या परिवार के सदस्य पति, पत्नी या बच्चे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, किडनी ट्रांसप्लांट, ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियाेप्लास्टी या लकवा ग्रस्त। सरकारी नाैकरी में पति के कार्यस्थान पर तबादला
2. पुरुष वर्ग- यही पैमाना जाे महिला वर्ग के लिए
3. महिला वर्ग- निशक्त काेटे के तहत नियुक्त
4. पुरुष वर्ग- निशक्त काेटे के तहत नियुक्ति
5. महिला वर्ग- विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता
6. महिला वर्ग-पुरुष वर्ग- एक से अधिक आवेदक हाेने पर वरिष्ठता मानी जाएगी