Bhopal News: अनलॉक के बीच भोपाल में छूट का दायरा बढ़ा, इन पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अनलॉक (MP Unlock) की प्रक्रिया के बीच भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector) ने कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में छूट को लेकर आदेश जारी है।इसके तहत अब दुकानें, व्यासायिक प्रतिष्ठान,निजी कार्यलय, शॉपिंग मॉल, जिम रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। वही नाइट कर्फ़्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे रहेगा।इसके अलावा रेस्टोरेंट 100 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक खुलेंगे। विवाह समारोह में 100 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत के साथ खुल सकेंगे।

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भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया (Bhopal Collector Avinash Lavania) ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक यानि नाईट कर्फ्यू (Night Curfew) के नवीन आदेश पारित किए हैं।इसके तहत सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिग मॉल, जिम, रेस्टोरेंट एवं क्लब रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)