भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अनलॉक (MP Unlock) की प्रक्रिया के बीच भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector) ने कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में छूट को लेकर आदेश जारी है।इसके तहत अब दुकानें, व्यासायिक प्रतिष्ठान,निजी कार्यलय, शॉपिंग मॉल, जिम रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। वही नाइट कर्फ़्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे रहेगा।इसके अलावा रेस्टोरेंट 100 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10 बजे तक खुलेंगे। विवाह समारोह में 100 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत के साथ खुल सकेंगे।
भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया (Bhopal Collector Avinash Lavania) ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक यानि नाईट कर्फ्यू (Night Curfew) के नवीन आदेश पारित किए हैं।इसके तहत सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिग मॉल, जिम, रेस्टोरेंट एवं क्लब रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे।
जारी आदेश अनुसार समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से तथा सभी सिनेमाघर, थियेटर, जिम, फिटनेस सेंटर एवं स्पा कुल क्षमता के 50प्रतिशत की सीमा तक कोविड -19 प्रोटोकॉल की शर्तों का पालन करने पर संचालित किये जा सकेंगे। समस्त स्कूल, -कॉलेज (School-College) और कोचिंग संस्थान बंद रहेगे। आनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल की क्षमता के अधिकतम 50प्रतिशत क्षमता के साथ संबंधित एस0 डी0 एम0 को पूर्व सूचना देकर किये जा सकेंगे। विवाह (Merriage) आयोजनो में दोनो पक्षों के मिलाकर अधिकतम 100 लोगों के साथ ही कोविड -19 प्रोटोकॉल की शर्तों का पालन किये जाने की शर्तो पर अनुमति रहेगी।
जारी आदेश अनुसार इस प्रयोजन के लिये विवाह समारोह में उपस्थित होने वाले अतिथियों के नाम की सूची आयोजक को सम्बंधित क्षेत्र के एस.डी.एम. को आयोजन से पूर्व प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा। अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। सब्जियां, फल फूल के थोक बाजार नगरीय क्षेत्र के बाहर एवं निर्धारित स्थानों पर कोविड -19 प्रोटोकॉल की शर्तों का पालन करते हुए संचालित हो सकेंगे। देशी,विदेशी मदिरा दुकाने ,भांग और भांग घोटा दुकाने शासन द्वारा निर्धारत समय तक खुल सकेंगी। अन्य समस्त प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।
आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला भोपाल के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
मछली मारने, क्रय-विक्रय पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध
15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल की अवधि होने के कारण इस बंद ऋतु के दौरान मछली मारने, क्रय करने या इन्हें बेचने या पकड़ने या बेचने की चेष्टा करने, परिवहन (transportation करने या परिवहन का प्रयास करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या 5 हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे। सहायक संचालक मत्स्योद्योग, भोपाल (Assistant Director Fisheries, Bhopal) ने बताया है कि छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया है, के लिए उक्त नियम लागू नहीं होगा।