नीमच।
मध्यप्रदेश के नीमच जेल ब्रेक मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है।पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड विनोद डांगी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राकेश सगर ने इस बात की पुष्टि की है। एसपी का कहना है कि आरोपी एनडीपीएस मामले में जेल में बंद था और 11 जून को ही जमानत पर छूटा था। इसके बाद भी वह अक्सर जेल में आता-जाता रहता था। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि जेल में रहते हुए ही इन सभी ने मिलकर जेल ब्रेक की प्लानिंग की थी।फिलहाल विनोद से पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि पूछताछ में कई राज सामने आ सकते है।
वही पुलिस की कैदियों को पकड़ने की तलाश जारी है। जेल से फरार हुए कैदियों की गिरफ्तारी के लिए भी 10 टीमों को भेजा गया है। कहा जा रहा है कि आज शाम तक भागे कैदियों गिरफ्तारी हो सकती है। इस मामले में गृहमंत्री बाला बच्चन का कहना है कि नीमच जेल से चार कैदी भागने के मामले में जल्द खुलासा होगा। जेल डीजीपी ने मुझे बताया है कि जो कैदी भागे हैं उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। पुलिस टीमें इनकी गिरफ्तारी में लगी है। 24 घंटे में इन्हें गिरफ्तार कर घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। उधर, इस मामले में जेलर और चार जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया गया है। 2 जेल प्रहरियों के खिलाफ धारा 120बी के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, रविवार के तड़के सुबह नीमच जेल में बंद चार कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। यह कैदी दुष्कर्म, नशीली दवाओं की तस्करी समेत संगीन अपराधों में सजा काट रहे थे। कैदियों के फरार होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।हालांकि पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।बताया जा रहा है कि जेल की दीवार के पास लगे पेड़ व बेल की मदद से कैदी जेल की दीवार पर चढ़ गए और बाहर छलांग लगा दी। कैदियों को पकड़ने के लिए जिले के साथ ही आसपास के क्षेत्रों की नाकाबंदी कर दी गई है। इनमें से दो कैदी राजस्थान के हैं और दो मध्यप्रदेश के।इस मामले में लापरवाही के चलते प्रशासन ने 4 जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया है।
पहले भी कई बार फरार हो चुके है कैदी
इससे पहले फरवरी 2017 में भी मुरैना जिला जेल से दो कैदी फरार हो गए थे। वहीं 2016 में आतंकी संगठन सीमी के आठ आतंकवादी भोपाल जेल के प्रहरी की हत्या कर फरार हो गए
यह कैदी हुए फरार
-नरसिंह पिता बंसीलाल बंजारा (20) निवासी ग्राम गणेशपुरा थाना भिंडर जिला उदयपुर। नरसिंह को एनडीपीएस के तहत 10 साल की सजा हुई थी।
-दुबे लाल पिता दशरथ धुर्वे (19) निवासी ग्राम गोगरी थाना नौगांव जिला मंडला। दुबेलाल को धारा 376 में 10 साल की सजा हुई थी।
-पंकज पिता रामनारायण मोंगिया (21) निवासी ग्राम नल वाई थाना बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़। पंकज एनडीपीएस के तहत सजा काट रहा था।
-लेख राम पिता रमेश बावरी (29) निवासी ग्राम चंदवासा थाना मल्हारगढ़ जिला मंदसौर।