Rahul Gandhi : क्या 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे राहुल गांधी! सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

Rahul Gandhi Modi Surname Defamation Case in Supreme Court : 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी द्वारा ‘मोदी सरनेम’ मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय के फैसले पर के बाद साफ हो पाएगा कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही तय हो पाएगा कि उनका राजनीतिक करियर क्या दिशा लेता है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी के लिए 2024 का चुनाव लड़ने की राह मुश्किल हो गई है। अब इसे लेकर पूरे विपक्ष की निगाहें 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है तो राहुल सजा के 2 साल के अतिरिक्त अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि मामले में सूरत की सेशन कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार अगर किसी विधायक या सांसद को किसी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो तो उसकी संसद/विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी होने के बाद 6 साल तक वो चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य होते हैं। इस तरह वे अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा और कोई राहत नहीं दी तो वे 2024 और 2029 का चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो जाएगा।

ये है मामला

13 अप्रैल 2019 के आम चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ पर टिप्पणी की थी। कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में उन्होने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है?’ उनके इस बयान को आपत्तिजनक मानते हुए गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। इस मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने का फैसला उचित है और उस आदेश में हस्तक्षेप की कोई जरुरत नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित है। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है।


About Author
श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

Other Latest News