मध्य प्रदेश में सख्ती के बावजूद रिश्वतखोरी बेख़ौफ़ जारी है, शासकीय कर्मचारी मुंह फाड़ कर रिश्वत मांग रहे हैं, ताजा मामला खरगोन जिले का है जहाँ ग्राम पंचायत छोटी कसरावद में वाटरमैन के पद पर पदस्थ एक कर्मचारी जो सरपंच पति भी है उसने एक व्यक्ति से उसके खेत का रास्ता खुला रखने के बदले 25 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की, जिसे लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने उसके साथी के साथ रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
लोकायुक्त पुलिस एसपी ऑफिस इंदौर से मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर की समर्थ सिटी में रहने वाले अंतिम जैन नामक आवेदक ने एक शिकायती आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने खरगोन में स्थित उनकी कृषि भूमि के रस्ते को खुला छोड़ने के बदले ग्राम पंचायतकर्मी द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी।
रिटायर्ड फौजी से मांगी 25 लाख रुपये रिश्वत
अंतिम जैन ने आवेदन में बताया कि वो भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त हुआ है। उसने और उसके मित्र स्वर्णिम माहेश्वरी ने एक साथ अपनी-अपनी माताओं के नाम से ग्राम पंचायत छोटी कसरावद जिला खरगोन के सामने कृषिभूमि खसरा नम्बर 398, माह दिसम्बर 2023 में खरीदी थी।
रास्ता बंद हो जाने का कहकर मांगी 25 लाख की रिश्वत
आवेदन में उन्होंने बताया कि जो उन्होंने कृषिभूमि उन्होंने खरीदी थी उसी से लगी हुई शासकीय भूमि है जिस पर एक कच्ची सड़क बनी है। वो कच्ची सड़क उनकी कृषि भूमि तक जाने का रास्ता भी है। ग्राम पंचायत छोटी कसरावद में कर्मचारी (वाटरमैन) सुरजीत सिंह राठौर जो सरपंच पति भी हैं धर्मेंद्र सिंह राठौर के साथ मिलकर आये और कहा कि शासकीय भूमि मंदिर के लिए आवंटित की जा रही है उसपर पौधरोपण होगा, दशहरा पर रावण जलाने का स्थान निर्धारित होगा।
लोकायुक्त एसपी इंदौर ऑफिस में की शिकायत
सुरजीत और धर्मेन्द्र ने ये सब बताते हुए कहा कि यदि ये सब हुआ तो उनके खेत का रास्ता बंद हो जायेगा इसलिए यदि ऐसा ना हो तो उन्हें 25 लाख रुपये रिश्वत देनी होगी। आवेदक अंतिम जैन की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए लोकायुक्त एसपी ने शिकायत की जाँच के आदेश दिए।
1 लाख रुपये पहली किस्त लेते गिरफ्तार
टीम ने जब शिकायत की सत्यता की जाँच की तो रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण मिला जिसके बाद ट्रैप दल गठित किया गया, ट्रैप दल ने खरगोन जाकर आज 8 अक्टूबर को सूरजीत सिंह राठौर एवं धर्मेन्द्र राठौर को आवेदक अंतिम जैन से पहली किश्त की राशि 1,00,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस ने अरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7ए एवं 61(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है।







