कर्मचारियों को मिला बड़ा फायदा, 45,000 रुपये से बढ़कर 1.25 लाख हुई राशि

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modi government) ने 7th pay commission परिवार पेंशन (family pension) के नियमों में बदलाव किया है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को उनकी मृत्यु के बाद प्रदान किया जाता है। नए नियम के अनुसार, कर्मचारियों के आश्रित अब केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत 1.25 लाख रुपये तक की दो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं। पहले, परिवार पेंशन की सीमा 45,000 रुपये निर्धारित की गई थी।

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। केंद्रीय सिविल सेवा (केंद्रीय सिविल सेवा, 1972) के नियम 54 के उप-नियम (11) के तहत, यदि पति और पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनके बच्चे दो पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। इस मामले में, पारिवारिक पेंशन पर 45,000 रुपये की सीमा ने बच्चों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा पहल से अधिकतम लाभ प्राप्त करने से वंचित कर दिया। इसलिए सरकार ने अब यह सीमा बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दी है।

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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहले उल्लेख किया था कि पारिवारिक पेंशन के संबंध में एक दूरगामी सुधार में ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है। फरवरी 2021 में ऊपरी सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया था।

यह निर्णय भी इस तथ्य पर विचार करने के बाद लिया गया था कि सातवें वेतन आयोग में उच्चतम वेतन को बढ़ाकर 2,50,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, CCS (pension) नियमावली के नियम 54(11) में निर्धारित नियमों में भी परिवर्तन किया गया है।

सिंह ने कहा कि यह कदम मृतक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए “जीवनयापन में आसानी” लाएगा और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद दो पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होने पर स्वीकार्य राशि पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है।


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