Railway Rule: कंफर्म सीट कितने घंटे तक रहती है रिजर्व? जानिए क्या है रेलवे का नियम!

Railway Rule: क्या आप यह जानते हैं कि आपके द्वारा रिजर्व की गई ट्रैन की सीट कितने समय तक रिजर्व रहती है? इसको लेकर रेलवे के नियम क्या है? यदि आप यह सब नहीं जानते तो यह खबर आपके काम की हो सकती हैं।

Railway Rule: क्या कभी आपकी ट्रैन किसी वजह से छूटी है। यदि हाँ तो आपने कभी यह सोचा है कि आपने जो सीट रिजर्व की थी। वह सीट कब तक रिजर्व रहती है? हम कब तक उस सीट के हक़दार होते है? यदि आप यह नहीं जानते तो आपको यह जानना चाहिए। दरअसल इससे आपकी मदद हो सकती है। दरअसल इस खबर में हम आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि आपकी ट्रैन किसी वजह से छूट गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं हैं। आप अगले स्टेशन पर जाकर ट्रैन पकड़ सकते हैं।

रेलवे के नियमों के अनुसार:

दरअसल रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि कोई यात्री ट्रेन में कंफर्म सीट को लेकर सफर कर रहा है और किसी कारणवश ट्रेन को पकड़ नहीं पाता, तो उसकी सीट को दो स्टेशन तक रिजर्व रखा जाता है। इसका मतलब है कि यदि आप अगले स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो आपकी सीट उस समय तक आपके नाम पर ही रहेगी।


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Rishabh Namdev

Rishabh Namdev

मैंने श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मैं पत्रकारिता में आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन और कार्य अनुभव की आशा कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में काम करते हुए देश के निचले स्तर को गहराई से जाना है। जिसके चलते मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बनने की इच्छा रखता हूं।