Ashok Nagar News: भारतीय जनता पार्टी के अशोक नगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी (Ashok Nagar BJP MLA Jajpal Singh Jajji) को ग्वालियर हाई कोर्ट (Gwalior High Court) की डबल बेंच ने बड़ी राहत दी है। 12 दिसंबर को ग्वालियर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने विधायक जज्जी के अनुसूचित जाति वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए उनकी विधायकी शून्य घोषित कर दी थी। सिंगल बेंच के आदेश पर स्थगन के लिए विधायक जज्जी ने हाई कोर्ट ग्वालियर की डबल बेंच में इस स्थगन याचिका लगाई थी।
सिंगल बेंच ने ये दिया था आदेश
उल्लेखनीय है कि 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे जजपाल सिंह जज्जी से हारे भाजपा उम्मीदवार लड्डू राम कोरी ने हाई कोर्ट ग्वालियर में जाति प्रमाण पत्र एवं चुनाव याचिका लगाई थी। ग्वालियर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने न केवल विधायक जजपाल सिंह जज्जी के एससी वर्ग के कास्ट सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया था,बल्कि उनकी विधायकी को भी शून्य घोषित करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।
डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाई
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश पर स्थगन के लिए विधायक जज्जी ने हाई कोर्ट की डबल बेंच में इस आदेश के खिलाफ स्थगन याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए आज 19 दिसंबर 2022 को दो जजों की बेंच ने स्टे देकर फौरी तौर पर जजपाल सिंह को राहत दी है । विधायक के वकीलों ने डबल बेंच में उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा जजपाल सिंह जी को दिए गए एससी वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के पक्ष में अपनी दलीलें दी।