अलीम डायर| अशोकनगर। कलेक्टर डॉ. मंजू शर्मा Collector Dr. Manju Sharma द्वारा आमजन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए तथा जिले में कानून व्यवस्था सामान्य बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला अशोकनगर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। यह आदेश 04 मई 2020 को प्रात: 07 बजे से अन्य आदेश होने तक लागू रहेगा।
जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सायं 07 बजे से प्रात:07 बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए पाए जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। एक स्थान पर 5 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित नहीं होंगे। शराब,पान,गुटखा,तम्बाकू से संबंधित दुकानों पर जाने वाले व्यक्तियों/ग्राहकों का एक दूसरे से कम से कम 6 फिट (दो गज) की दूरी बनाकर रखना अनिवार्य होगा। शादी/ विवाह से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेगें तथा समस्त व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा। किसी भी जाति,धर्म,समुदाय में किसी भी व्यक्ति कीक अंत्येष्टि उपरांत अंतिम संस्कार में 20 या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रेल्वे स्टेशन,बस स्टेण्ड पर अनावश्यक रूप से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा एवं उक्त स्थानों पर 05 व्यक्तियों से अधिक संख्या के समूह एकत्रित नहीं होंगे। जिला मुख्यालय अंतर्गत व्यवसायिक क्षेत्रों सुभाषगंज,इंदिरा पार्क,गांधी पार्क,तुलसी पार्क,अंबेडकर पार्क पर एक समय में 05 या इससे अधिक संख्या में लोग एकत्रित नहीं होंगे। जिला मुख्यालय पर लगने वाले हाट ठेले,सब्जी वाले,रेहडीवाले एक दूसरे से 02 मीटर की दूरी पर रहेंगे। जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी व्यक्ति,सम्प्रदाय या समूह द्वारा किसी भी स्थान पर धरना प्रदर्शन,चक्काजाम,विरोध प्रदर्शन,रैली,जुलूस,मौन जुलूस,आमसभा,
सामूहिक सम्मेलने के आयोजन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। समस्त व्यक्तियों को आरोग्य सेतु मोबाईल एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।