Balaghat News : कंज्यूमर फोरम का बड़ा फैसला, इंश्योरेंस कंपनी बीमाधारक की पत्नी को 15 लाख रूपये मय ब्याज अदा करने के दिए आदेश

टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी भोपाल ने यह कहकर मृतक कामेश्वर बागड़े की ड्राईविंग लायसेंस नहीं होने की वजह से क्लेम को निरस्त कर दिया गया था।

Amit Sengar
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Balaghat News : मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 17 जुलाई को बीमा से जुड़े मामलें में एक बड़ा आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय, सदस्य महेश कुमार चांडक और सदस्य हर्षा बिजेवार की बेंच ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंश कंपनी भोपाल को सेवा में कमी मानते हुए एक माह के भीतर 15 लाख रूपए मय ब्याज के साथ के साथ देने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, बीमा कंपनी के विरूद्ध बीमा धारक कामेश्वर बागड़े की मृत्यु के बाद वैध वारिस खैरलांजी तहसील के मकोड़ी निवासी सुनिता बागडे ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग बालाघाट में प्रकरण दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि आवेदिका सुनिता बागड़े के पति स्व. कामेश्वर बागड़े ने हिरो मोटोपार्क एचएफ डिलक्स एचएफएनडी मोटर सायकिल 21 जनवरी 2019 को खरीदी थी। जिसका बीमा टाटा ए.आई.जी. इश्योंरेश कंपनी भोपाल से पास कराया था। बीमा अवधि 20 जनवरी 2019 से 25 जनवरी 2024 तक प्रीमियम रूपये 4405 देकर तथा वाहन स्वामी चालक के लिए 330 रुपये का प्रीमियम 15 लाख रूपये के लिए दुर्घटना बीमा कराया गया था। 13 मई 2019 को वाहन स्वामी कामेश्वर बागडे की एक सड़क दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई थी। पत्नि सुनिता बागड़े द्वारा संपूर्ण दस्तावेजों के साथ क्लेम प्रकरण बनाकर टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंश कंपनी भोपाल को भेजा गया था। टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी भोपाल ने यह कहकर मृतक कामेश्वर बागड़े की ड्राईविंग लायसेंस नहीं होने की वजह से क्लेम को निरस्त कर दिया गया था।

जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट में प्रकरण दर्ज होने के उपरांत सुनिता द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध का विवरण फार्म, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गए थे। टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंश कंपनी भोपाल द्वारा मात्र शपथ-पत्र प्रदान किया गया। जबकि उस पर ड्राईविंग लायसेंस, अन्य दस्तावेज तथा कोई ठोस साक्ष्य और इन्वेसीगेटर का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना दायित्व था। जिसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट के अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय, सदस्य महेश कुमार चांडक तथा सदस्य विजेवार की बैंच ने टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंश कंपनी भोपाल की बीमा होल्डर कामेश्वर बागड़े की मृत्यु के बाद पत्नी सुनीता बागड़े को एक माह के भीतर 15 लाख रूपये क्षतिपूर्ति की राशि और राशि पर दावा प्रस्तुति 07 जुलाई से भुगतान दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा इंश्योरेंश कंपनी एक हजार रूपए बाद व्यय के रूप में भी अदा करने का आदेश दिया है।

बालाघाट से सुनील कोरे की रिपोर्ट


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