Balaghat News : चाकू की नोंक पर पिता ने किया दुष्कर्म, न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Amit Sengar
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Balaghat News : रिश्ते को कलंकित करने वाले नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम निवासी 46 वर्षीय को बैहर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) भू-भास्कर यादव ने आजीवन कारावास एवं 55 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। आरक्षी केन्द्र बिरसा के इस मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ऋतुराज कुमरे ने पैरवी की थी।

यह है मामला

मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने बताया पीड़िता अपने माता के साथ रहती थी। अभियोक्त्री अपने माता, पिता के साथ ग्राम सुरवाही में रहती थी। जब पीड़िता आठवीं कक्षा में थी, तब से उसके पिता उसके साथ छेड़खानी किया करते थे। जिसके बारे में पीड़िता ने अपनी मां को भी बताया था लेकिन बदनामी के डर से पुलिस में कोई शिकायत नहीं की गई। पीड़िता अपने पिता द्वारा आये दिन किये जाने वाले छेड़छाड़ से परेशान होकर अपने दादा-दादी के पास ग्राम रामेपुर चली गई और वही पढने लगी। जून 2017 में पीड़िता अपनी चाची के साथ अपनी बुआ के घर रेलवाही जाने के लिए बैहर आई थी। बैहर में उसके पिता ने उसे देख लिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ घर ले गया। जहां उसकी छोटी बहने भी थी। 24 जून 2017 की काली रात लगभग 09 बजे पीड़िता जब अपनी बहनों के साथ सोई थी। इसी दौरान उसके पिता ने उसे दूसरे कमरे में ले गया और वहां गर्दन पर चाकु रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे बचाने छोटी बहन आई तो उसे मार डालने की धमकी दी। अगले दिन घटना के बारे में पीड़िता ने अपने पड़ोसियों को बताया, किन्तु किसी ने कुछ सहयोग नही किया। एक दिन जब उसके पिता बिरसा बाजार गये थे, उसी दौरान पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ घर से भागकर ग्राम भंडारपुर में अपनी चाची के घर गयी। वहां से अपनी बड़ी मां तथा चाचा को फोन करके घटना की जानकारी दी।

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”