गलत खाद्य सामग्री बेचने का मामला, कंपनी व मेडिकल स्टोर्स सहित 9 लोगों पर ढाई लाख जुर्माना

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बालाघाट/सुनील कोरे

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रजेगांव के मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स से एकत्र किये गये खाद्य पदार्थ के नमूने प्रयोगशाला जांच में मिथ्याछाप (मिस ब्रांडेड) पाये जाने पर अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा खाद्य सामग्री के विक्रेता मेडिकल स्टोर्स सहित उक्त सामग्री के भंडारक, वितरक एवं खाद्य सामग्री तैयार करने वाली फर्म सहित 9 लोगों पर 2 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि 30 दिनों के भीतर चालान से शासन के पक्ष में जमा करने कहा गया है। अन्यथा यह राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल कर ली जायेगी।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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