गलत खाद्य सामग्री बेचने का मामला, कंपनी व मेडिकल स्टोर्स सहित 9 लोगों पर ढाई लाख जुर्माना

बालाघाट/सुनील कोरे

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रजेगांव के मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स से एकत्र किये गये खाद्य पदार्थ के नमूने प्रयोगशाला जांच में मिथ्याछाप (मिस ब्रांडेड) पाये जाने पर अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा खाद्य सामग्री के विक्रेता मेडिकल स्टोर्स सहित उक्त सामग्री के भंडारक, वितरक एवं खाद्य सामग्री तैयार करने वाली फर्म सहित 9 लोगों पर 2 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि 30 दिनों के भीतर चालान से शासन के पक्ष में जमा करने कहा गया है। अन्यथा यह राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल कर ली जायेगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या मार्को, वाजिद मोहिब एवं शरद साहू द्वारा 20 नवम्बर 2017 को लक्ष्मी मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स रजेगांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ झाईमाझाईम प्लस सिरप एवं एल्कोप्लेक्स सिरप के अवमानक होने की शंका पर इनके नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भेजे गये थे। खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल में यह नमूने मिथ्याछाप (मिस ब्रांडेड) और मापदंडों के अनुसार नहीं पाये गये। इन सिरप के पैक पर जिन फलों का फोटो लेबल पर लगाया गया था, उसमें उन फलों का रस नहीं पाया गया। सिरप के पैक पर फलों का फोटो देखकर इसे लेने वाले को इसमें फलों का रस होने का भ्रम होता है। जिसके कारण दोनों सिरप के नमूने मिथ्याछाप (मिस ब्रांडेड) घोषित किये गये है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या मार्को द्वारा यह प्रकरण कार्यवाही के लिए अपर कलेक्टर न्यायालय बालाघाट में प्रस्तुत किया गया था। अपर कलेक्टर द्वारा इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान में सिरप के विक्रेता, भंडारक, वितरक एवं निर्माता के पक्ष सुने गये। प्रकरण की सुनवाई के बाद पाया गया कि मिथ्याछाप (मिस ब्रांडेड) खाद्य सामग्री का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। जिस पर लक्ष्मी मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स रजेगांव के संचालक लोकेश हल्लोमारे पर 05 हजार रुपये, सिरप के संग्राहक एवं वितरक कुशल मेडिकल एंड सर्जिकल महावीर चौक बालाघाट के संचालक बसंत कुमार कांकरिया पर 05 हजार रुपये, उदित एंटरप्राइजेज दवा बाजार सिविक सेंटर मढ़ाताल जबलपुर के संचालक शरद अग्रवाल पर 20 हजार रुपये, काश मेडिकेयर प्रायवेट लिमिटेड प्लाट नंबर-56 बेसमेंट रामा रोड इंडस्ट्रीयल एरिया नई दिल्ली के मैनेजर पर 30 हजार रुपये, एल्डर फार्मास्यूटिकल्स दलिया इंडस्ट्रीयल स्टेट, ओल्ड वीरा देसाई रोड अंधेरी वेस्ट, मुंबई के मैनेजर पर 30 हजार रुपये, सैमसन लेबोरेटरीज, काथ बड्डी, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के मैनेजर पर 30 हजार रुपये, माधव ऐजेंसीज संघवी काम्प्लेक्स दवा बाजार गोदिंया के प्रबंधक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए जेवेनार फार्मास्यूटिकल हेरीटेज एरिया रोड गोरेगांव ईस्ट मुंबई के मैनेजर के पर 50 हजार रुपये एवं रोसबुड हेल्थ केयर, पुष्कर इंडस्ट्रीज एरिया वाटवा, अहमदाबाद, गुजरात के प्रबंधक के विरूद्ध 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की यह राशि 30 दिनों के भीतर चालान से शासकीय मद में जमा कराने कहा गया है अन्यथा उनकी चल अचल संपत्ति की कुर्की व नीलामी कर जुर्माने की राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जायेगी।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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