बालाघाट, सुनील कोरे। मंगलवार को डबल मनी मामले में दो घटनाक्रम सामने आये है, जिसमें पहले मामले में पुलिस ने आरोपी अजय तिड़के और उसके भाई महेश तिड़के के एक महिला के घर जमीन में गड़ाकर रखे गये एक करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि बरामद की है। वहीं उच्च न्यायालय ने किरनापुर और लांजी में डबल मनी मामले में आरोपी बनाये गये सोमेन्द्र कंकरायने, प्रदीप कंकरायने, तामेश मंसुरे, राकेश मंसुरे, हेमराज आमाडारे और मनोज सोनेकर को 5 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी है, जिसके बाद संभवतः 27 जुलाई की शाम बालाघाट जेल में बंद पांच आरोपियों की रिहाई हो सकती है।
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यह था मामला
बालाघाट पुलिस ने 17 मई को सोमेंद्र कंकरायने समेत 11 लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को कार्रवाई में लिया था। इस मामले में पुलिस ने करीब दस करोड़ रुपये नकदी जब्त किए थे। इस कार्रवाई का क्षेत्र की जनता ने भी जमकर विरोध जताया था, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय से मामले की विवेचना के लिए आरोपितों से पूछताछ की अनुमति ली थी। इस मामले में पुलिस ने कई अहम तथ्य जुटाने की बात भी न्यायालय में कही थी, लेकिन लंबी अवधि के बाद भी आरोपितों के विरुद्ध मजबूत साक्ष्य विवेचना अधिकारी प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके चलते पीडि़त पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष दत्त के पक्ष से सहमत होते हुए न्यायधीश संजय द्विवेदी ने जमानत प्रार्थना को स्वीकृति प्रदान कर आरोपितों को जमानत दे दी है। वही इसी मामले में थाना किरनापुर में दर्ज अपराध की धारा 406, 420, 120बी आईपीसी एवं 21 बीयूडीएस के अंतर्गत अग्रिम विवेचना करते हुए बालाघाट पुलिस को 26 जुलाई को एक बड़ी सफलता मिली है। विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर लगभग ढाई माह पूर्व अजय तिड़के एवं उसके भाई महेश तिड़के द्वारा पैसों का लालच देकर ग्राम- नम्बरटोला, थाना किरनापुर निवासी 40 वर्षीय निशाबाई कालबेले पति स्व. भूपसिंह कालबेले के घर पर पैसों से भरे 2 बैग जमीन के अंदर गाड़कर छिपाये थे। उक्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए किरनापुर पुलिस द्वारा महिला के घर घर पर दबिश दी गई, जिसके बाद पूछताछ करने पर महिला के घर से जमीन के अंदर गाड़े हुए 2 बैग जिसमें राशि लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किये है। महिला आरोपी निशाबाई कालबेले की विधिवत गिरफ्तारी कर अग्रिम पूछताछ की जा रही है।
वहीं उच्च न्यायालय में 6 आरोपियो की जमानत माननीय न्यायालय ने मंजूर कर ली है। इस मामले में अधिवक्ता इंद्रजीत भोज ने बताया कि उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने आरोपियों की जमानत की पैरवी करते हुए उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा। जिसमें शासकीय अधिवक्ता द्वारा टेररिज्म और नक्सली फंडिंग को लेकर समय मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने समय देने से इंकार करते हुए सभी 6 आरोपियों सोमेन्द्र कंकरायने, प्रदीप कंकरायने, तामेश मंसुरे, राकेश मंसुरे, हेमराज आमाडारे और मनोज सोनेकर की जमानत याचिका को मंजूर कर 5 लाख के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। जिससे डबल मनी के 6 आरोपियों की फिलहाल जमानत पर जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।