अवैध रेत उत्खनन,परिवहन और संग्रहण मामले में अब दर्ज करनी होगी FIR

इंदौर हाईकोर्ट

बालाघाट/सुनील कोरे| अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और संग्रहण मामले में अब केवल जुर्माना नहीं बल्कि FIR दर्ज करानी होगी। अब तक अधिकांश मामले में माइनिंग विभाग द्वारा अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं संग्रहण मामले में जुर्माना कार्यवाही कर वाहन और आरोपियों को छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब ऐसे मामलो में एफआरआर करना भी अनिवार्य होगा और ऐसे मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में होगी जहां सीजेएम इस मामले में फैसला लेंगे।

उच्च न्यायालय खंडपीठ, इंदौर द्वारा एमसीआरसी 49338/2019, जयंत बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य में संज्ञान लेते हुए मध्यप्रदेश के सभी सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) को खान-खनिज से संबंधित ऐसे मामलो में कार्यवाही किये जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है। जिसके बाद बालाघाट जिले में सीजेएम न्यायालय द्वारा इसके आदेश को माइनिंग विभाग को जारी कर दिया गया है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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