अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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Balaghat -Rape Accused Sentenced : कोतवाली बालाघाट के नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी ग्रामीण थाना अंतर्गत कोसमी निवासी 21 वर्षीय युवक सतीश पिता राजेश अर्जे को दोषी पाते हुए बालाघाट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मनोज कुमार तिवारी की अदालत अपहरण, एससी-एसटी एक्ट, पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओ में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 22 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती कपले कापले ने पैरवी की थी।

इस तरह दिया था घटना को अंजाम 
घटना 15 जुलाई 2020 की है, जब नाबालिग दुकान जाने की बात कहकर घर से निकली और वापस घर नहीं लौटी तो चितिंत परिवार ने उसकी खोजबीन शुरू की। जिसका पड़ोसी और रिश्तेदारो में कहीं पता नहीं चलने पर उसके अपहरण की शिकायत कोतवाली पुलिस में दर्ज कराई थी। जिसमें कोतवाली पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने एक माह 8 दिन बाद 25 अगस्त को नाबालिक को दस्तयाब किया था। जिसने पूछताछ में बताया कि आरोपी सतीश की, उसके बड़े पिता के लड़के से दोस्ती थी और वह अक्सर उनके घर आता रहता था। जिसके कारण उसकी पहचान उससे हो गई थी। जब वह 15 जुलाई को घर से बाजार जाने निकली थी। इसी दौरान बुढ़ी रेलवे क्रार्सिंग के पास उसे सतीश मिला और प्यार एवं विवाह का प्रलोभन और बहला-फुसलाकर अपने साथ गोंदिया लेकर गया। जहां एक किराये के कमरे में रखकर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जहां से वह उसे सरेखा लेकर आया था। जहां उसे रखा गया था। 25 अगस्त को सतीश के घर से बाहर जाने पर वह किसी मौका पाकर घर से बाहर निकालकर अपने घर आ गई थी। जिसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी दी। जिसमें पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण के दर्ज अपराध में धाराओ का ईजाफा कर उसे गिरफ्तार किया था और उसे न्यायालय में पेश किया। जिसे न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया था।

बालाघाट से सुनील कोरे की रिपोर्ट 


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Harpreet Kaur

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