बालाघाट में छात्राओं से वसूली करने वाला शिक्षक निलंबित, कमिश्नर ने जारी किए आदेश

शिक्षक का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट नियत किया गया है।

Amit Sengar
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Balaghat News : मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहाँ निःशुल्क सायकिल वितरण योजना में छात्रो से राशि लेने के मामले में कलेक्टर मृणाल मीणा के भेजे गए प्रस्ताव में कमिश्नर अभय वर्मा ने शिक्षक के निलंबन के आदेश जारी किए है।

दरअसल, जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुडरू से प्रशासन को शिकायत मिली थी कि यहां निःशुल्क सायकिल वितरण योजना में विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए सायकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसके लिए सायकिल वितरण कार्यक्रम प्रभारी बी.के. मेहरा ने छात्रो से 150 रूपए शुल्क लिया है,

150 रुपये की राशि वसूल की

जिसके उपरांत कलेक्टर मृणाल मीना ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच में पाया गया कि सायकिल वितरण कार्य के प्रभारी विद्यालय के उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बी.के. मेहरा ने 61 सायकिल बालाघाट से गुडरू ले जाने के लिए छात्र, छात्राओं से 150 रुपये की राशि वसूल की है। जिसके बाद कलेक्टर मीणा ने शिक्षक बी.के. मेहरा के निलंबन का प्रस्ताव संभागीय कमिश्नर को भेजा था।

कमिश्नर ने की कार्रवाई

जिसमें बुधवार की देरशाम कमिश्नर अभय वर्मा ने कलेक्टर के प्रस्ताव पर शिक्षक बी. के. मेहरा का कृत्य, मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में पाए जाने पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए है। जिनका निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बालाघाट नियत किया गया है।

बालाघाट से सुनील कोरे की रिपोर्ट


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