मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने बड़वानी के कलेक्टर के आदेश को किया निरस्त

हाईकोर्ट

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने बड़वानी के कलेक्टर उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें कलेक्टर ने दंड स्वरूप पांच शिक्षकों की एक-एक वेतनवृद्ध रोकी और उन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि शासन याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का मौका देते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

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दरअसल मामला इस मामलें में बड़वानी में शिक्षक के पद पर पदस्थ पंचना खरस्ते, संतोष सोलंकी, ललिता दाखलेचा, सीताराम सस्ते व हरीश सोनवानिया के खिलाफ कलेक्टर ने 16 नवंबर, 2021 को दंडात्मक आदेश जारी किया था। कलेक्टर के इस दंडात्मक आदेश की वजह थी कि सात अक्टूबर को अधिकारियों के दौरा कार्यक्रम के दौरान यह शिक्षक शाला में अनुपस्थित पाए गए। अगले दिन जिला परियोजना अधिकारी ने रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी। बारह अक्टूबर को कलेक्टर ने उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबित किये गए शिक्षकों का आरोप है कि कलेक्टर ने शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना ही 16 नवंबर को अंतिम आदेश जारी कर दिया, जोकि मप्र सिविल सर्विस रूल्स की धारा 16 के विपरीत है।


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Harpreet Kaur