पुलिस की तीसरी आंख यातायात नियम तोड़ने पर घर पहुंचाएगी जुर्माना, बिना मास्क वालों का भी बनेगा ई-चालान

Pratik Chourdia
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यातायात चालान, बैतूल

बैतूल, वाजिद खान। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) के बैतूल (betul) में कोरोना प्रोटोकॉल (corona protocol) का पालन कराने के लिए पुलिस तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों (cctv camera) की मदद ले रही है । बिना मास्क (mask) के घूमने वाले और यातायात के नियमों (traffic rules) का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब ई चालान बनने लगे हैं ।

दरअसल, महाराष्ट्र की सीमा से लगे बैतूल में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। इसको लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है । चौक चौराहों पर चेकिंग के साथ ही अब पुलिस ने तीसरी आंख का सहारा ले लिया है । शहर के 31 स्थानों पर 106 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इसकी मॉनिटरिंग पुलिस कंट्रोल रूम में की जाती है । इसी के माध्यम से अब उन लोगों पर नजर रखी जा रही है, जो शहर में बिना मास्क के घूम रहे हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने ई-चालान बनाना शुरू कर दिए हैं । पहले ही दिन पुलिस ने 35 ई चालान बनाए और दोपहिया और चार पहिया वाहन के मालिकों के मोबाइल पर भेज दिए गए हैं ।

यातायात चालान, बैतूल

एसपी सिमाला प्रसाद ने कोरोना संक्रमण और सड़क हादसों को रोकने के लिए बैतूल शहर समेत प्रवेश मार्गाें के 31 स्थानों पर लगे 106 कैमरों की मदद से नियम तोड़ने वालों पर इ-चालान की कार्रवाई प्रारंभ करा दी है। यातायात प्रभारी अनुराग प्रकाश ने बताया कि 6 अप्रैल से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इसकी शुरूआत की गई हैै।

इन सभी के सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल वीडीपी के माध्यम से पते और संपर्क नंबर तलाशकर उन्हें एसएमएस और डाक से या फिर पुलिसकर्मी के माध्यम से घर पर इ-चालान भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर के जिस भी हिस्से में लोग या ताे बिना मास्क लगाए वाहन से घूम रहे हैं, या फिर यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है।

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इस पोर्टल के माध्यम से वाहन का नंबर और उसके स्वामी की पूरी जानकारी मिल जाती है। जिस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है उसके अनुसार तय की कई जुर्माना की राशि का इ-चालान भेजा जाएगा। संबंधित को नजदीकी थाना या फिर यातायात थाना पहुंचकर 7 दिन के भीतर जुर्माना की राशि जमा करना ही होगा। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो न्यायालयीन कार्यवाही भी प्रस्तावित कर दी जाएगी।

अक्सर लोग यातायात पुलिस या फिर थाना पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान मास्क, हेलमेट पहन लेते हैं। इस नए प्रयोग से ऐसा करने वाले भी नजर से नहीं बच पाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क अनिवार्य रूप से पहनें और यातायात नियमों का पालन करें ताकि जुर्माने की कार्रवाई से बचा जा सके।

 

 

 


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CTO & Digital Head of MP Breaking News

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