भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) 19 जुलाई को कोविड-19 बाल सेवा योजना (Chief Minister Covid-19 Child Service Scheme) के हितग्राही बच्चों के खाते में राशि अंतरित करेंगे।सोमवार को अपरान्ह 3 बजे मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाले कार्यक्रम का प्रसारण सोशल मीडिया पर भी होगा।इस दौरान सीएम शिवराज बच्चों से संवाद भी करेंगे।
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सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना संक्रमण (Coronavirus) से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। कोरोना की दूसरी लहर में कई बच्चों के सिर से उनके माता-पिता का साया भी उठ गया। इस स्थिति में बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की गई। योजना में प्रावधान किया गया है कि अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह 5 हजार रूपये आर्थिक सहायता के साथ नि:शुल्क शिक्षा, नि:शुल्क राशन के साथ सुरक्षित आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की जिम्मेदारी राज्य सरकार (MP Government) उठाएगी।
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बता दे कि कोविड-19 संक्रमण के कारण परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता-पिता की आकस्मिक मृत्यु से प्रभावित परिवारों के बच्चों को इस योजना में आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चे गरिमापूर्ण जीवन निर्वहन के साथ अपनी शिक्षा भी पूरी कर सकें। सीएम शिवराज सिंह द्वारा 21 मई 2021 को प्रारंभ की गई इस योजना के आठ दिन के बाद ही 178 बाल हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की गई। योजना में अभी तक 736 लाभान्वित बच्चों के खातों में 19 लाख 80 हजार रूपये की राशि ऑनलाइन अंतरित की जा चुकी है।
क्या है योजना
कोविड -19 से अनेक परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता/पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई है, ऐसे प्रभावित परिवारों के बच्चो को शासकीय सहायता दी जाने की आवश्यकता है | इस योजना का उद्देश्य इन बच्चो को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है , ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुए अपनी शिक्षा भी निर्विघ्न रूप से पूरी कर सके ।
योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता
मासिक आर्थिक सहायता – प्रत्येक बाल हितग्राही को 5000/- प्रतिमाह की सहायता राशि बैक खाते में जमा की जावेगी। यदि बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है तो बच्चों की सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जावेगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उसके व्यक्तिगत खाते में जमा की जावेगी। सहायता राशि संबंधित बाल हितग्राही को 21 वर्ष की आयु तक देय होगी।
मासिक राशन सहायता – प्रत्येक बाल हितग्राही और योजना के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मासिक राशन प्रदाय किया जायेगा।
शिक्षा सहायता– प्रत्येक बाल हितग्राही को स्कूल शिक्षा , उच्च शिक्षा , तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा,विधि शिक्षा आदि हेतु योजना के अनुसार नि:शुल्क शिक्षा ( पहली कक्षा से स्नातक तक ) उपलब्ध करवाई जाएगी।