भोपाल| प्रदेश में शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के नियम में बदलाव किया गया है| अब सीधी भर्ती के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर प्रथम तीन वर्ष तक कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। प्रदेश में भर्ती होने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी दो नहीं बल्कि 3 साल में स्थाई माने जाएंगे। इस दौरान उन्हें वेतन भी कम मिलेगा और वेतन वृद्धि पांचवे साल से मिलेगी। इससे आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार को उबारने में बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं|
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों, कलेक्टर ओर कमिश्नर को जारी आदेश में कहा गया है कि परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। इस अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना शुरू किया जाएगा।
जीएडी ने इस कार्यवाही को करने के लिए मप्र मूलभूत नियमों में जरूरी संशोधन करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया है। विभिन्न विभागों के विभागीय भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन के लिए समस्त विभागों को अधिकृत कर दिया गया है।