LockDown 5.0: कहां मिली छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी, जानें सब कुछ यहां

भोपाल| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लॉकडाउन (Lockdown) 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में प्रतिबंध जारी रहेंगे। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा । आठ जून से प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। प्रदेश वासियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने इसकी घोषणा की है| इस बार लॉकडाउन में काफी राहतों के साथ सीएम ने कोरोना से बचाव के लिए नियमों का आवश्यक रूप से पालन करने की अपील भी की है| आइये जानते है अगले एक महीने में क्रमबद्ध क्या क्या रियायत मिलेगी, क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद|

मुख्यमंत्री ने बताया कि जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला/कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन यथावत् लागू रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश का शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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