प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा : आयु सीमा का बंधन ख़त्म, शिक्षा मंत्री का ऐलान

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भोपाल। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग-3 के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होने को लेकर हो रहे विरोध के बाद युवाओं को बड़ी राहत मिली है|  स्कूली शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने घोषणा की है कि प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 21 साल की आयु सीमा का बंधन खत्म कर दिया गया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी घोषणा की| 

दरअसल, पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होने के कारण हजारों युवा बेरोजगार इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे| इसको लेकर युवाओं ने अलग लग जिलों में ज्ञापन सौंपे थे| उनका कहना था कि जब केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सीटीईटी, केवीएस, पीआरटी परीक्षा के लिए आयु सीमा 18 वर्ष तय की गई है न कि 21 वर्ष। फिर राज्य शासन की पात्रता परीक्षा के लिए 21 वर्ष का बंधन क्यों। चूंकि शासन प्रति वर्ष परीक्षा का आयोजन नहीं करता और विद्यार्थी कक्षा बारहवीं के बाद 2 वर्षीय डीएड व डीएलएड कोर्स करते हैं। इसलिए उनकी आयु 21 वर्ष पूर्ण नहीं हो पाती। क्योंकि उनका उद्देश्य ही प्राथमिक शालाओं में अध्यापन कार्य कराने का रहता है। इसलिए 18 वर्ष के छात्रों के लिए पात्रता परीक्षा का अधिकार देना उचित है। 

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा-2020 का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में 25 अप्रैल से शुरू होगा। आवेदन 6 जनवरी से शुरू हो गए हैं|  इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र पीईबी के वेबसाइट के माध्यम से 6 से 20 जनवरी तक भरे जाएंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्रों में संशोधन 25 जनवरी तक कर सकते हैं।  ज्ञात हो कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 17 हजार पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी।

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