भोपाल कलेक्टर ने जारी किए आदेश- ऐसा किया तो होगी कानूनी कार्रवाई

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।अगर सोशल मीडिया (Social Media) पर अब अपुष्ट, भ्रामक और पैनिक करने वाली जानकारी शेयर की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर (Bhopal Collector) और जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा

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दरअसल, भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला भोपाल अविनाश लवानिया ने धारा 144 में सम्पूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में अपुष्ट, भ्रामक और गलत जानकारी शेयर करने को प्रतिबंधित कर दिया है।यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा व किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत व सूचना एवं प्रौद्योगिकी एक्ट के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)