BHOPAL NEWS : भोपाल के बैरागढ़ के सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉ प्रवीण ठाकुर को निलंबित कर दिया गया है, कलेक्टर के पत्र के बाद कमिश्नर ने डाक्टर को निलंबित करने की कार्रवाई की है। डाक्टर प्रवीण ठाकुर ने पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी करते हुए उन्हे दौ कौड़ी का कह दिया था।
यह था मामला
सिविल अस्पताल बैरागढ़ के डॉक्टर प्रवीण ठाकुर को सस्पेंड कर दिया गया है। आयुक्त भोपाल ने आदेश जारी कर दिया है। बता दे 21 मार्च को इमरजेंसी डयूटी के दौरान नशे की हालात में बदलसलूकी एवं अभद्रव्यवहार की शिकायत हुई है। निलंबन आदेश में कहा गया है 4 जून 2024 से डॉ. प्रवीण ठाकुर चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल बैरागढ़ को सस्पेंड किया जाता है। 21मई को अस्पताल इमरजेंसी कक्ष में डयूटी के दौरान आरोपी दीपक गुजराती निवासी गांधीनगर भोपाल के मेडिकोलीगल परीक्षण के समय गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया था। मेडिकल कराने आए आरक्षक और महिला ए एसआई से बदसलूकी एवं अभद्र व्यवहार किया गया था। इसके बाद शासन की छवि धूमिल होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया।
जांच में पाया गया दोषी
कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रस्ताव के बाद डॉ. प्रवीण ठाकुर चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल बैरागढ जिला भोपाल को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। उन्हें सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल नियत किया जाता है।
निलंबन अवधि में डॉ. ठाकुर को नियामानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
भोपाल से रवि कुमार की रिपोर्ट