BHOPAL NEWS : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2022 के एक मामले में अबतक जवाब न देने के कारण नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) आर.एस. उपाध्याय को 15 सितम्बर 2023 को अनिवार्यतः आयोग में व्यक्तिशः आकर अपना स्पष्टीकरण व प्रतिवेदन देने के आदेश दिये गये हैं।
कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट
आयोग द्वारा आर.एस. उपाध्याय को कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। नोटिस एवं वारंट की तामीली अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (नगरीय) भोपाल, जिला भोपाल करायेंगे। आयोग के प्र.क्र. 0501/भोपाल/2022 में कई पदीय एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण उपाध्याय को 15 सितम्बर 2023 को आयोग में स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आयोग के उपरोक्त प्रकरण के अनुसार मकान नं.-1, सत्यज्ञान नगर, छोला मंदिर, भोपाल निवासी राधेश्याम चैरसिया ने भोपाल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा उनकी एफडी का भुगतान न करने और दो-चार महीने में भुगतान कर देने की बात कहकर टालते जाने की शिकायत कर उन्हें उनकी एफडी का भुगतान दिलाने की गुजारिश आयोग से की थी। शिकायत मिलते ही आयोग ने मामला दर्ज कर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भोपाल के सीईओ से जवाब मांगा था। सीईओ को कई पत्र एवं स्मरण पत्र भी भेजे गये थे, फिर भी उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला।
आदेश पत्र कार्यालय में डिलेवर होने के बाद भी नहीं पहुंचे
इस पर आयोग ने उन्हें 18 जुलाई 2023 को आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः आकर जवाब देने को कहा था। आयोग का यह आदेश पत्र उनके कार्यालय में डिलेवर भी हो गया, तब भी आर एस उपाध्याय आयोग के समक्ष पेश नहीं हुये। अंततः मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अब व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32 ग के अन्तर्गत नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) आर.एस. उपाध्याय को आयोग में उपस्थित न होने के कारण शो-काॅज नोटिस एवं 15 सितम्बर 2023 को आर.एस. उपाध्याय की आयोग में व्यक्तिशः उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके विरूद्ध पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारण्ट भी जारी किया गया है। वारंट की तामीली अतिरिक्त पुलिस आयुक्त,(नगरीय) भोपाल, जिला भोपाल के जरिये कराई जाएगी।
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