भोपाल शहर में खुलेआम बिक रहा एसिड, लाइसेंस सिर्फ 60 के पास, बेच रहे 02 हजार दुकानदार

स्वास्थ्य विभाग का बाबू निलंबित, दुर्व्यवहार की शिकायत पर भोपाल कलेक्टर ने की कार्रवाई

BHOPAL NEWS : भोपाल शहर में एसिड की बिक्री नियम विरूद्ध होने के बावजूद राजधानी की अधिकांश दुकानों में एसिड विक्रय हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार शहर में एसिड बेचने का लाइसेंस सिर्फ 60 दुकानदारों के पास है, इसके बावजूद लगभग दो हजार से ज्‍यादा दुकानों में एसिड विक्रय हो रही है।

कार्रवाई न होने से दुकानदारों के हौंसले बुलंद 

मध्यप्रदेश में 2019 में कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने फिल्म छपाक देखने के बाद एसिड की खुली बिक्री पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, इसके बाद प्रशासन हरकत में आया गया और भोपाल में कई दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बाद आज तक फिर अधिकारियों ने इन दुकानों की सुध नहीं ली, यही वजह है की भोपाल में धड़ल्ले से दुकानों में बिना लाइसेंस भी एसिड बिक रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एसिड की बिक्री को रेगुलेट करने का आदेश
एसिड अटैक को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वह एसिड की बिक्री को रेग्युलेट करने के लिए कानून बनाएं, अटैक की शिकार महिला को इलाज और पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का प्रावधान भी है।

आयोग का नोटिस 

मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्‍टर, पुलिस कमिश्नर तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल से मामले की जांच कराकर जन सुरक्षा के लिये की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्‍ताह में मांगा है।


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Sushma Bhardwaj

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