भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लापरवाही पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। एक तरफ श्योपुर में कलेक्टर औस सीईओ ने निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गए 5 शिक्षकों (Teacher) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया वही दूसरी तरफ सतना जिले (Satna District) में मंदिर की जमीन से प्रबंधक जिलाध्यक्ष हटाकर निजी स्वत्व दर्ज करने पर पटवारी को निलंबित (Suspended) कर दिया गया।
दरअसल, आज श्योपुर कलेक्टर (sheopur collector) राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं सीईओ (CEO District Panchayat) जिला पंचायत राजेश शुक्ल द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला (Government School) बगवाज द्वितीय (चैनपुरा) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में 05 शिक्षक अनुपस्थित पाये गये। जिस पर से विद्यालय के 05 शिक्षको को निलंबित (Suspended) करने की कार्यवाही की है।
निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये शासकीय प्राथमिक शाला बगवाज द्वितीय (चैनपुरा) के शिक्षक प्राथमिक शिक्षक श्रीमती नम्रता तोमर, जफरूद्दीन खान, श्रीमती कल्पना जाट, श्रीमती अनुराधा सिंह एवं सहायक अध्यापक श्रीमती मंजू जाट को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है।इसके साथ ही निरीक्षण के दौरान कलेक्टर-सीईओ ने विद्यालय की साफ-सफाई एवं अन्य सभी वयवस्थाएं देखी।
वही शासकीय भूमि को निजी स्वत्व दर्ज नहीं किये जाने संबंधी नायब तहसीलदार वृत्त सोहावल के आदेश नही होने के बावजूद पटवारी सुश्री पाण्डेय द्वारा प्रबंधक जिला सतना को कैफियत के कॉलम से हटाना गंभीर अपराध की श्रेणी में और कदाचार अनुशासनहीनता मानते हुये अपर कलेक्ट्रेट (Satna SDM) सुश्री विमलेश सिंह ने पटवारी हल्का नंबर 22 वृत्त सोहावल सुश्री रूची पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspended) कर दिया है। निलंबन अवधि में अपचारी पटवारी का मुख्यालय तहसीदार रघुराजनगर नियत किया गया। पटवारी हल्का नंबर 22 सोहावल का अरिरिक्त प्रभार पटवारी खम्हरिया तिवरियान सतेन्द्र पाण्डेय को सौंपा गया है।
ये है पूरा मामला
न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट में चल रहे एक न्यायालयीन प्रकरण में तहसील रघुराजनगर के ग्राम सोहावल में भूमि खसरा नंबर 653 रकवा 0.073 हेक्टेयर वर्ष 2018-19 के कम्प्यूटरीकृत खसरा में कॉलम नंबर 3 में स्वामी संकर्षणदास जी राम जानकी मंदिर छोटा स्थान देह प्रबंधक जिलाध्यक्ष सतना भूमि स्वामी दर्ज थी। न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त सोहावल के राजस्व प्रकरण में दिये आदेश के फलस्वरूप इस भूमि स्वामी संकर्षणदास के स्थान पर राम जानकी मंदिर छोटा स्थान ट्रस्ट सोहावल दर्ज किये जाने के आदेश थे।
इन आदेशों के परिपालन में पटवारी हल्का नंबर-22 सोहावल की पटवारी सुश्री रूची पाण्डेय द्वारा शासकीय भूमि के खसरा कॉलम नंबर 3 में रामजानकी मंदिर छोटा स्थान ट्रस्ट सोहावल फीड किया गया है। जबकि खसरे में पूर्व से दर्ज प्रबंधक कलेक्टर जिला सतना फीड नही किया गया। वर्तमान में कम्प्यूटरीकृत खसरा वर्ष 2020-21 में ग्राम सोहावल की भूमि खसरा क्रमांक 653 के कॉलम नंबर 3 में रामजानकी मंदिर छोटा स्थान ट्रस्ट सोहावल का संपूर्ण भाग निजी संस्था दर्ज है।